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पॉक्सो एक्ट

पुरानी भिलाई थाना में आरक्षक पर लगे गंभीर आरोपों के विरोध में पहुंची महिला और बजरंग दल की टीम

आरक्षक पर गंभीर आरोप, विभाग में हड़कंप

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढे पर महिला से शारीरिक संबंध की मांग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला की लिखित शिकायत के आधार पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज किया है।

(SSP suspends constable for demanding sex from woman in exchange for release of minor accused)

पीड़िता का आरोप: बेटे को छुड़ाने की आड़ में बना रहा था दबाव

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि महिला के नाबालिग बेटे पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है और वह पॉक्सो एक्ट के तहत बाल संप्रेषणगृह में बंद है। बेटे को छुड़ाने के लिए महिला की मुलाकात आरक्षक से हुई। महिला का आरोप है कि आरक्षक मदद दिलाने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था।

गाड़ी में बैठाकर ले गया रेलवे यार्ड

महिला ने पुलिस को बताया कि घटना मंगलवार देर शाम करीब 8 बजे की है। आरक्षक ने उसे बस स्टैंड चरोदा बुलाया और फिर गाड़ी में बैठाकर रेलवे यार्ड ले गया। वहां उसने संबंध बनाने की मांग की और जब महिला ने इंकार किया तो दो दिन बाद फिर मिलने के लिए कहा। इसके बाद वह उसे घर छोड़ गया।

बजरंग दल ने किया थाना घेराव, मेडिकल के बाद दर्ज हुआ मामला

घटना की जानकारी महिला ने परिजनों व स्थानीय संगठनों को दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पुरानी भिलाई थाना पहुंचे और आरोपी आरक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेराव किया। बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया और रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर लिया।

15 दिन पहले ही हुई थी शादी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरक्षक अरविंद मेंढे की सिर्फ 15 दिन पहले शादी हुई थी। उसके विरुद्ध लगे आरोप गंभीर हैं। मामले की जांच विशेष टीम को सौंपी गई है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

जशपुर पुलिस द्वारा उड़ीसा से नाबालिक बरामद और आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई।

जशपुर। थाना दुलदुला क्षेत्र के एक ग्रामीण ने 19 सितंबर 2025 को अपनी 14 वर्षीय नाबालिक बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के मुताबिक 17 सितंबर को बच्ची सुबह घर से निकली लेकिन दोपहर तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रिश्तेदारों व आसपास तलाश की, किंतु कोई पता नहीं चला। मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 137(2) के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।पुलिस की तकनीकी टीम, मुखबिर की सूचना और परिजनों की सहायता से 20 सितंबर को नाबालिक को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से सुरक्षित बरामद कर लिया गया। वहीं आरोपी 16 वर्षीय विधि से संघर्षरत बालक मौके से फरार हो गया। (Jashpur police rescued a minor from Odisha, the accused boy was arrested)

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप

पूछताछ में नाबालिक ने बताया कि उसकी मुलाकात रामरेखा मेले में आरोपी से हुई थी। मोबाइल पर बातचीत बढ़ने के बाद फरवरी 2025 और मई 2025 में आरोपी ने शादी का झांसा देकर नाबालिक के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह गर्भवती भी हुई। आरोपी ने उसे गर्भपात की दवाई खिला कर गर्भपात करवाया।17 सितंबर को आरोपी नाबालिक को उड़ीसा स्थित अपने जीजा के घर लेकर गया, जहां उसे तीन दिन रखा और लगातार दुष्कर्म करता रहा।

मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपी गिरफ्तार

टेक्निकल टीम की मदद से पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी बालक और उसका जीजा विकास मिरी (25 वर्ष) उड़ीसा स्थित अपने गांव पहुंचे हैं।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर टीम ने वहां जाकर दोनों को गिरफ्तार किया।
बालक को बाल संप्रेषण गृह, जबकि जीजा को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 81, 64(2)(5), 65(1), 89 सहित पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 17 के तहत अपराध पंजीबद्ध है।

 

"जशपुर पुलिस द्वारा ग्वालियर से पकड़ा गया नाबालिग दुष्कर्म मामले का फरार आरोपी रविकांत उर्फ भोला।"

जशपुर। ऑपरेशन अंकुश के तहत जशपुर पुलिस ने नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ग्वालियर, मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया है।
मामला चौकी सोनक्यारी क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने 5 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।(accused-absconding-from-gwalior-arrested-major-action-by-jashpur-police)

रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्षीय नाबालिग से आरोपी रविकांत उर्फ भोला (उम्र 21 वर्ष) पिछले छह महीनों से बातचीत कर रहा था। आरोपी ने लड़की को प्यार और शादी का झांसा देकर 17 अक्टूबर 2025 को अपने घर ले गया और दो दिन तक रोककर दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता किसी तरह घर वापस आई और परिजनों को घटना की जानकारी दी।

प्रार्थिया की शिकायत पर चौकी सोनक्यारी में आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 64(2)(m), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5, 6 के तहत अपराध दर्ज किया गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था।

इस बीच, पुलिस की तकनीकी टीम और मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्वालियर में छिपा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर एक विशेष टीम ग्वालियर भेजी गई। वहां घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया और जशपुर लाया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

आरोपी की गिरफ्तारी में चौकी प्रभारी सोनक्यारी, एएसआई वैभव सिंह, प्रधान आरक्षक विशाल गुप्ता और नगर सैनिक शिवशंकर रवि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।