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बिलासपुर। Hightech Chhattisgarh जोनल स्टेशन में यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था की जा रही है। अब यात्रियों को चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड्रिंक जैसी स्नैक्स और पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाने-पीने की चीजें खुद से खरीद सकेंगे। मशीन में सामान का मूल्य दिया रहेगा। यात्रियों को क्यूआर कोड में स्कैन कर भुगतान करना होगा। इसके बाद वह सामान सीधे नीचे स्लाइडर के माध्यम से बॉक्स में आ जाएगा और यात्री उससे प्राप्त कर सकेंगे। रेलमंडल से बहुत जल्द टेंडर जारी होगा।

दिन रात चालू रहेगी हाइटेक दुकान

रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि उन्हें इंतजार या ट्रेन के आने-जाने के दौरान खाने-पीने की चीजों की कमी न हो। खानपान की यह चीजें 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। इस मशीन का एक बड़ा फायदा यह है कि यह बिना इंसानी मदद के काम करती है। इससे यात्रियों को बहुत जल्दी अपनी जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। बड़ा लाभ यह होगा कि यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर लगे छोटे स्टॉल से खरीदारी करने के लिए समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा।

नहीं चुकाने होंगे अधिक रुपए

यह वेंडिंग मशीनें खासतौर पर ऐसे यात्री, जो ट्रेनों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत सहायक होंगी। इन वेंडिंग मशीनों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी फायदेमंद माना जा रहा है। दरअसल, इनमें कागज या प्लास्टिक का कम इस्तेमाल होगा। इस व्यवस्था से स्टेशन में ओवर चार्जिंग की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। रेलवे में यह बड़ी समस्या है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा, जब यात्री प्रिंट रेट से अधिक कीमत लेने की शिकायत न करते हों। इस मामले में समय-समय पर रेल प्रशासन जुर्माने की कार्रवाई भी करता है।

New pharmacy rule : . डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी डी.फार्मा करने वाले विद्यार्थियों को इस साल एग्जिट एग्जाम भी देना होगा। जिस तरह अभी तक विदेशों से एमबीबीएस करके लौटने वाले विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई साबित करने एग्जिट एग्जाम देना होता है, ठीक वैसा ही इम्तेहान डी.फार्मेसी के विद्यार्थियों का भी कराया जाएगा। इसके संबंध में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्सामिनेशंस इन मेडिकल साइंस (एनबीईएमएस) ने फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन (डीपीईई) की घोषणा कर दी है। एग्जिट एग्जाम 3 से 5 अक्टूबर तक कराई जाएगी। इस परीक्षा में ट्विनसिटी के 2390 विद्यार्थियों के साथ प्रदेशभर के करीब 9 हजार विद्यार्थी शामिल होंगे।New pharmacy rule एग्जिट एग्जाम के लिए आवेदन 24 अगस्त से शुरू ऑनलाइन भरने का सिलसिला शुरू हो गया है।

छात्रों को 13 सितंबर तक अपना आवेदन जमा करने को कहा गया है। बोर्ड ने कहना है कि ऐसे छात्र जो आवेदन के साथ परीक्षा शुल्क जमा करेंगे, वे आवेदन में 16 से 18 सितंबर तक बदलाव कर सकेंगे। वहीं 24 और 25 सितंबर त्रृटि सुधार करने आखिरी दो दिन मिलेंगे। खास बात यह भी है कि आवेदन शुल्क 5 हजार रुपए है, जिसपर विद्यार्थी को 900 रुपए जीएसटी भी देना होगा। इस तरह शुल्क 5900 हो जाएगा। New pharmacy rule आवेदन जमा करने वाले विद्यार्थी 30 सितंबर तक अपना प्रवेशपत्र निकाल सकेंगे। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा से परिचित कराने एक डेमो टेस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। जिसका रिजल्ट 20 सितंबर से शुरू होगा। वहीं मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के नतीजे ४ नवंबर को आएंगे।

New pharmacy rule इसी साल से किया गया लागू

डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम को इसी साल से प्रदेश में लागू किया गया है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को ही छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट के रूप में पंजीयन के लिए पात्र माना जाएगा। हालांकि इस नए नियम New pharmacy rule  से पूर्व के साल में डिप्लोमा कर चुके अभ्यर्थियों को दूर रखा गया है। यह नियम पहले ही राज्य फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन करा चुके फार्मासिस्टों के लिए बाहर रखा गया है। डीपीईई परीक्षा हर वर्ष मार्च,अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर में दो बार आयोजित की जाएगी।

इस तरह होंगे परीक्षा में प्रश्नपत्र

फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) से जारी नए रेगुलेशन के हिसाब से इस परीक्षा में विषयों पर आधारित तीन पेपर होंगे। तीनों पेपर तीन लगातार दिनों में होंगे और जनकी भाषा अंग्रेजी होगी। प्रत्येक पेपर ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगा। हर पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। New pharmacy rule अभ्यर्थियों को तीनों पेपर में अलग अलग 50 प्रतिशत अंक लाने होंगे और एक ही प्रयास में सभी पेपर पास करने होंगे तभी उत्तीर्ण माना जाएगा। पेपर में नकारात्मक अंक यानी माइनस मार्किंग नहीं होगा। अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी कितने भी बार परीक्षा में बैठ सकेगा। ऐसे में जब तक यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होती, तब तक कितने भी साल में बार-बार एग्जाम दिया जा सकेगा। इसके अलावा जब तक यह एग्जाम क्लीयर नहीं हो जाता, तब तक न तो पंजीयन कराए जा सकेंगे और न ही उन्हें फार्मेसी दुकान या किसी अन्य फील्ड में इस डिप्लोमा के उपयोग का अधिकार होगा।