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सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या मामले के आरोपियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा

बलौदाबाजार। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की प्रभावी एवं वैज्ञानिक विवेचना के आधार पर भैंसापसरा बलौदाबाजार में घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या करने वाले दो आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माननीय द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों का अपराध सिद्ध पाया और कड़ी सजा का दंडादेश पारित किया। (Murder accused sentenced to life imprisonment)

घटना का विवरण

दिनांक 24 फरवरी 2024 की रात लगभग 12 बजे आरोपी करण उर्फ भुखउ बघेल (22 वर्ष) और दौलत सोनवानी (26 वर्ष) द्वारा वृद्धा आश्रम के पास रहने वाली कमला साहू के घर में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी गई। घटना में कमला साहू और सोनू साहू उर्फ गोलू की मौत हो गई, जबकि संध्या साहू और रानू साहू गंभीर रूप से झुलसकर घायल हुए।
आरोपियों द्वारा मृतिका के परिवार को पूर्व में धमकी दी गई थी, क्योंकि वे अक्सर घर के सामने नशा कर विवाद उत्पन्न करते थे। थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर मामले की गहन जांच करते हुए धारा 302, 307, 436, 342, 120बी भादवि के तहत अपराध क्रमांक 153/2024 दर्ज किया। निरीक्षक अजय झा (थाना प्रभारी) द्वारा की गई उत्कृष्ट विवेचना से प्रकरण में ठोस प्रमाण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए निम्न दंड दिए

  • धारा 120बी: आजीवन कारावास 500 अर्थदंड

  • धारा 342: 1 वर्ष साधारण कारावास

  • धारा 436: 10 वर्ष कठोर कारावास 1000 अर्थदंड

  • धारा 302 (दो बार): आजीवन कारावास (दो बार) 1000 अर्थदंड (दो बार)

  • धारा 307 (दो बार): 10 वर्ष कठोर कारावास (दो बार) 1000 अर्थदंड (दो बार)

रायपुर एनडीपीएस कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों को दोषी ठहराया; 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर। गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में NDPS विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने तीन आरोपियों—सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा—को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत ने यह फैसला 16 गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर दंड निर्धारित किया। (Major verdict on ganja smuggling: Three accused sentenced to 10 years each)

मुख्य आरोपी आदतन तस्कर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सूर्यकांत नाग आदतन तस्कर है और उसका नाम पहले भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ चुका है। वह सरायपाली के पूर्व कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है।

आमानाका थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई

यह मामला वर्ष 2020-21 का है, जब रायपुर के आमानाका थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा जब्त करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय के इस निर्णय को पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।