छत्तीसगढ़ में रात 12 बजे के बाद नहीं खुले रहेंगे बार-पब, आबकारी आयुक्त बोलीं-नियम नहीं माना तो लाइसेंस होगा रद्द

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CG Prime News@रायपुर. Bars and pubs will not remain open after 12 midnight in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में अब रात 12 बजे के बाद बार और पब नहीं खुले रहेंगे। आबकारी आयुक्त (chhattisgarh Excise Department) ने बुधवार को प्रदेश भर में बार का संचालन करने वाले कारोबारियों की बैठक लेकर नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के बार-पब और होटलों में हो रहे नियमों के उल्लंघन पर आबकारी विभाग ने सख्ती दिखाई है।

होगी सख्त कार्रवाई

आबकारी आयुक्त आर. संगीता ने कारोबारियों को स्पष्ट कहा कि रात 12 बजे के बाद बार खुला मिलेगा, तो सील होगा। कारोबारियों के अलावा बैठक में मौजूद अफसरों को भी नियमत: जांच करने और लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने की बात आबकारी आयुक्त ने दोहराई है।

लाइसेंस किया जाएगा सस्पेंड

आबकारी आयुक्त ने बताया कि हाल ही में कई बार तय समय से अधिक खुले पाए गए थे। इस पर पिछले 10 दिनों में पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई की गई। बैठक में यह भी तय हुआ कि पहली बार नियम तोडऩे पर लाइसेंस 3 दिन के लिए निलंबित होगा।

दूसरी बार 5 दिन, तीसरी बार 7 दिन के लिए। चौथी बार गलती करने पर लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ संचालक ही नहीं, बल्कि जिन अधिकारियों के क्षेत्र में नियम तोड़े जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी।

55 कारोबारी पहुंचे थे बैठक में

बैठक में मौजूद छत्तीसगढ़ होटल एंड रेस्टारेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष तरंजीत होरा ने बताया कि प्रदेश भर से 55 से ज्यादा कारोबारी इस बैठक में पहुंचे हुए थे। बैठक में टाइमिंग, सिक्योरिटी और संदिग्ध गतिविधियां होने पर पुलिस-आबकारी के माध्यम से कार्रवाई कराने की बाते कही गई है। एसोसिएशन ने भी आबकारी आयुक्त से टाइमिंग को लेकर चर्चा की है। कारोबारियों ने भी रात 12 बजे तक बार संचालन होने की बातों पर सहमति दी है।