अनलॉक-3 के लिए जिलों को गाइडलाइन जारी, जानिए किन पर रहेगा प्रतिबंध, किन सेवाओं को मिली छूट

दुर्ग. CG Prime News. केंद्र शासन के आदेश बाद प्रदेश के सभी जिलों में जिला कलेक्टरों ने अनलॉक – 3 के लिए नया गाइड लाइन जारी कर दिया गया है। दुर्ग जिले में फिलहाल 31 अगस्त तक स्कूल-कॉलेजों के साथ कोचिंग और ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। इसकी जगह ऑनलाइन क्लासेस ली जा सकेंगी। सार्वजनिक सभा और जुलूस भी प्रतिबंधित रहेगा। सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने अनुमति रहेगी, लेकिन बिक्री के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा। बिना मास्क खरीदी के लिए पहुंचे लोगों को सामान देने से पहले मास्क खरीदने और पहनने प्रेरित करना होगा। बिना मास्क ग्राहकों को सामान नहीं दिया जा सकेगा। ऐसा किया तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कम से कम 15 दिन की तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दुकानों में खुलने और बंद होने का समय डिस्प्ले करना जरूरी होगा। जिले में लॉकडाउन समाप्त होने के साथ ही कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शुक्रवार को विस्तृत गाइड लाइन जारी किया। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू रहेगी और गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नई गाइड लाइन 31 अगस्त तक के लिए पूरे जिले में लागू होगा।

नई गाइड लाइन में यह
– शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग,ट्यूशन क्लासेस बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस की रहेगी अनुमति।
– सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, पर्यटन स्थल, थिएटर व आडिटोरियम, असेम्बली हॉल रहेंगे बंद।
– धार्मिक स्थलों में केवल पूजा पाठ होंगे। कार्यक्रम प्रतिबंधित।
– निजी बस सेवा, टैक्सी, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा चलाए जा सकेंगे।
– स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस वाले पंजीकृत क्लीनिक चलाए जा सकेंगे।
– आपातकालीन स्थिति में ई-पास के माध्यम से आवाजाही की अनुमति।

– मार्निंग व इवनिंग वॉक के साथ व्यायाम के लिए साइकिलिंग की अनुमति।
– दूध संयंत्र चलेंगे, घर-घर जाकर दूध बांटने वालों को सुबह 6 से साढ़े 9 और शाम 5 से 7 बजे तक पूरे सप्ताह अनुमति रहेगी।
– फैक्ट्री, निर्माण कार्य व अन्य श्रम कार्य वाली इकाइयां चलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को अनुमति।
– सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित।
– सभी प्रकार की सभा, जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।
– पशुचारा व खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन को अनुमति।
– बिजली, पेयजल, नगर सेवाएं, सफाई, सिवरेज, कचरे का डिस्पोजल समेत इंटरनेट, आईटी, मोबाइल रिचार्ज, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी परिवहन व भंडारण को अनुमति, पोस्टल सेवाएं चलेंगी।
– कृषि व्यवसाय, उपकरण, खाद, बीज आदि को अनुमति।

Leave a Reply