Breaking: भिलाई में गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, सफेमा कोर्ट की बड़ी कार्रवाई
1 min read

Breaking: भिलाई में गांजा तस्करी करने वाले आरोपियों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, सफेमा कोर्ट की बड़ी कार्रवाई

CG Prime News@भिलाई. दुर्ग जिले में गांजा तस्करी के जरिए अवैध कमाई के मामले में सफेमा कोर्ट मुम्बई (SAFEMA court) ने भिलाई के दो आरोपियों की 40 लाख की संपत्ति को जब्त किया है। मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का है। जहां 6 सितंबर 2024 को गांजा तस्करी के मामले में जी. सरोजिनी और जी. धनराजू को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। खुर्सीपार में आरोपियों के चल-अचल संपत्ति में तीन आवासीय मकान, दो बाइक सहित कुल 40 लाख की संपत्ति जब्त की गई है।

कार्रवाई के लिए भेजा गया था मुम्बई

दुर्ग पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरूद्ध जीरो टालरेंस की नीति, हेण्डलर और डिस्ट्रीब्यूटर के चेन को तोडऩ़े, अवैध मादक पदार्थो के व्यापार और उसमें संलिप्त जी. सरोजनी के खुर्सीपार स्थित 2 मकान, मिनी माता नगर स्थित 1 मकान, उनके घर में उपयोग किए जाने वाले 2 दुपहिया वाहनों को जब्त कर फ्रीजिंग आर्डर थाना प्रभारी खुर्सीपार द्वारा जारी कर कार्रवाई के लिए सफेमा कोर्ट मुंबई को भेजा गया था। सफेमा कोर्ट द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 9 मई को संपत्तियों का जब्ती आदेश जारी किया गया है।

सफेमा द्वारा जब्त संपत्ति का विवरण

1.रेसीडेंसियल हाउस- बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी,
कीमत लगभग 16,55,654 रुपए

2.रेसीडेंसियल हाउस- मिनी माता नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी
कीमत लगभग 20,46,444 रुपए

3.रेसीडेंसियल हाउस – गणेश मंदिर, बालाजी नगर खुर्सीपार, भिलाई,
जी. सरोजनी
कीमत लगभग 2,12,502 रुपए

4.हीरो होण्डा एक्टीवा सीजी 07 सी क्यू 5990
जी. धनराजू
कीमत लगभग 40,000 रुपए

5. हीरो मोटर सायकल सीजी 04 सी ए 1208
जी. धनराजू
कीमत लगभग 25,000 रुपए

व्यक्ति जिनके सफेमा की कार्रवाई हुई

1. जी. सरोजनी
2. जी. धनराजू