CG Prime News@दुर्ग. Food and medicine license of two medical stores cancelled in Durg दुर्ग जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मंगलवार को न्यू आरजू मेडिकल का औषधि लाइसेंस निरस्त कर दिया। वहीं मिश्रा मेडिकोज का लाइसेंस 10 दिन के लिए निलंबित किया है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला दुर्ग कि औषधि शाखा द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण
मिली जानकारी के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह झडेकार के नेतृत्व में औषधि निरीक्षक विशनु प्रसाद साहू और चंद्रकला ठाकुर की संयुक्त टीम ने सड़क 18, कैम्प 1, भिलाई पहुंचकर मेसर्स न्यू आरजू मेडिकल, मिश्रा मेडिकोज, आरजू मेडिकल, जिया मेडिकल एवं बालाजी मेडिकल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर उपरोक्त सभी मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
लाइसेंस किया गया निरस्त
न्यू आरजू मेडिकल स्टोर्स सड़क 18, कैम्प 01, भिलाई द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब संतोषजनक प्रस्तुत नहीं करने एवं अनियमितताएं अधिक होने के कारण न्यू आरजू मेडिकल का औषधि लाइसेंस निरस्त किया गया है। इसी तरह मिश्रा मेडिकोज के औषधि लाईसेंस को 10 दिवस के लिए निलंबित किया गया। इसके अलावा फर्म मेसर्स आदिराज मेडिकल्स, मॉडल टॉउन भिलाई, जिला दुर्ग का निरीक्षण 12 सितम्बर 2025 को कोडिन फास्फेट सिरप के संबंध में किया गया।
जिसमें संबंधित फर्म द्वारा कोई भी वैध रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर फर्म मेसर्स आदिराज मेडिकल्स, मॉडल टॉउन भिलाई, जिला दुर्ग का लाइसेंस निरस्त किया गया। सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह ने कहा कि भविष्य में भी औषधि प्रशासन द्वारा मेडिकल स्टोर संचालन में विशेषतौर पर औषधियां जिनका नशे के रूप में दुरूपयोग संभव है, के क्रय-विक्रय रिकार्ड के संबंध में अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


