– फेसबुक दोस्त ने दगा दिया गर्भवती हो गई किशोरी, अब जीवन भर जेल में गुजारेगा
दुर्ग@ CG Prime News. नाबालिग लड़की से दोस्ती कर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश सरिदा दास की अदालत ने ऐसे अपराध को जघन्य अपराध बताया है। अदालत ने विशेष टिप्पीणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत गभीर है और सामाजिक व मानवीय पहलुओं को देखते हुए अत्यंत शर्मनाक भी है। इस परिस्थिति में अभियुक्त के प्रति नरम रुख अपनाना उचित नहीं होगा। इतना ही नहीं न्यायालय ने इस मामले में पीडि़त किशोरी के पुर्नवास के लिए शासन से 4 लाख रुपए की प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
लोक अभियोजक कमल किशोर वर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पास्को एक्ट) सरिता दास की अदालत ने मंगलवार को पीड़िता को न्याय देते हुए फैसला सुनाया है। न्यायालय ने अभियुक्त मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) को पास्को एक्ट की धारा 6 के तहत आजीवन कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदंड, धारा 376 के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। आरोपी को पुलिस ने 25 जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा था। उसके बाद से वह फैसला सुनाए जाने तक जेल में ही निरुद्ध है।
जानिए क्या है मामला
भिलाई नगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी का अचानक जनवरी 2018 में तबीयत बिगड गई थी। इस पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि किशोरी गर्भ से है। यह सुनते ही परिजनो के होस उड़ गए। परिजनों के पूछने पर किशोरी ने बताया कि 2 माह पहले 11 नवंबर 2017 की शाम वह अपनी सहेली के साथ अपने फेसबुक दोस्त मधुसूदन नायक उर्फ सेम मोरसन (20 वर्ष) से मिलने उसके घर गई थी। वहां सेम ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और 23 जनवरी 2018 को शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने 376 व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज आरोपी को गिरफ्तार किया था।
