भिलाई@CG Prime News. भिलाई नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम रविवार को ग्राहक बनकर खाद्य पदार्थ अधिक दाम और एक्सपायरी सामान बेचने वाले दुकानों पर पहुंचे। जहां एक दुकान में भारी मात्रा में टोस्ट, बिस्किुट और टमाटर साॅस जप्त किया गया, जो एक्सपायरी मिले है। इस तरह पांच दुकानों में गड़बड़ी मिली। टीम ने पांचों दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना किया।
जिला खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक सुरेश कुमार साहू और नाप तौल निरीक्षक टोप्पो ने बताया कि भिलाई निगम क्षेत्र के बाजार एवं मार्केट क्षेत्र का निरीक्षण किया गयाजिला खाद्य विभाग और भिलाई निगम की टीम ने सुपेला के हार्डवेयर लाइन में किराना दुकान और नमकीन दुकानों का औचक छापामार की कार्रवाई की। इस दौरान टीम लाॅकडाउन के मददेनजर किराना सामानों के मूल्य के बारे में भी जानकारी ली। मिलावटी, एक्सपायरी या अधिक दाम पर सामान बेचने वाले पांच दुकानदार पकड़े गए। खाद्य पदार्थ के पैकेट पर पैकेजिंग तिथि, एक्सपायरी तिथि मिली। इन दुकानदारों के खिलाफ अर्थदण्ड वसूले। उन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना किया। वहीं दोबारा पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने की समझाइश दिए।
इसके साथ ही मंगलवार से लगने वाले लाॅकडाउन के मददेनजर किराना दुकानों राशन सामान के बिक्री के दाम की जानकारी ली गई, खाद्य विभाग के अधिकारियों ने समझाइश देते हुए कहा कि कहीं कोई दुकानदार लाॅकडाउन के आड़ में अधिक दाम पर सामान बेचते हुए पाया गया तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। चूड़ीलाइन में निरीक्षण के दौरान टीम मे सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे, जोन स्वास्थ अधिकारी अंकित सक्सेना, यात राम चन्द्राकर, मोहन वर्मा आदि उपस्थित थे।
इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई
सुपेला हार्डवेयर लाइन के मां सावित्री चना सेव भंडार में बिना पैकेजिंग व एक्सपायरी तिथि के सामान बेचते पाए जाने पर 2000 हजार रूपये, सनातन किराना स्टोर्स के यहां भी बिना पैकेजिंग मैग्गी मिलने पर 1000 हजार रूपये, राजेश सिंह डीएनके सुपर बाजार में बिना बेंच नंबर के सामान बेचने पर 1500 सौ रूपये तथा संतराम गुप्ता पापड़ी वाले के यहां सामान पर पैकैजिंग तिथि नहीं पाए जाने पर टीन ने दुकान का सघन जांच किया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई गई। टीम ने दुकान से रेड चिल्ली साॅस 7 नग, बिस्किुट 11 पैकेट, बेकरी बिस्किुट 5 पैकेट, टोस्ट 9 पैकेट, सोनपापड़ी 7 किलोग्राम तथा प्रतिबंधित कैरी बैग 400 ग्राम और 2.5 किलो प्लास्टिक डिस्पोजल की जप्ती बनाई गई और 4000 हजार रूपये जुर्माना वसूल किया गया।