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जमीन का सौदा कर 26 लाख गबनकर धोखा किया, कोर्ट के आदेश पर जुर्म दर्ज

by cgprimenews.com
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cgprimenew.com@भिलाई. नेवई पुलिस ने लम्बे समय से विवादित रिसाली प्रगति नगर में 0.298 हेक्टेयर जमीन की जांच के बाद कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी पुरानी बस्ती निवासी समारू लाल गायकवाड़ (60 वर्ष) के खिलाफ धारा 420, 463, 464, 467, 468, 471 के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
नेवई टीआई भावेश साव ने बताया कि मामला वर्ष 2013 का है। रिसाली प्रगति नगर निवासी रामलाल चतुर्वेदानी (65 वर्ष) ने आरोपी पुरानी बस्ती निवासी समारू लाल गायकवाड़ (60वर्ष) से 0.298 हेक्टर जमीन का सौदा किया। दोनों में 75 लाख रुपए में सौदा कर इकरारनामा किया। बतौर अग्रिम राशि 26 लाख रुपए रामलाल ने समरू लाल को दिया। समरू ने उसी जमीन को दो अन्य व्यक्तियों से सौदाकर अग्रिम राशि 15 लाख रुपए ले लिया। जब रामलाल ने जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहने लगा तब समरू लाल उसे घुमाने लगा। जमीन खरीदने का इस्तीहार जारी किया तो उस जमीन के तीन और दावेदार आ गए।

सीमांकन में समारू की जमीन, लेकिन रजिस्ट्री करने तैयार नहीं प्रकरण दर्ज
समरू ने उसका सीमांकन कराया। जमीन समारू की ही निकली। इसके बाद समरू ने दो लोगों से लिया हुआ 15 लाख रुपए लौटा दिया, लेकिन रामलाल को रजिस्ट्री के नाम पर घुमाता रहा। राम लाल ने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। कोर्ट ने मामले में नेवई पुलिस को जांच करने के आदेश दिए। जांच के बाद मामला पुलिस ने कोर्ट को सौप दिया। कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी समरू लाल के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया।

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