सूनसान इलाके से गुजर रही महिला से गैंगरेप
CG Prime News@जशपुर. एक विवाहित महिला को रास्ते में अकेली पाकर चार आरोपियों ने उसे अपनी हवस का शिकार बना दिया। इस शर्मनाक घटना को अंजाम देते देखकर पीडि़ता के पति ने एक आरोपी की हत्या कर दी। दूसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरा मामला सिटी कोतवाली जशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की है। पुलिस ने इस मामले में रेप के मामले में एक आरोपी सहित हत्या को अंजाम देने वाले पीडि़ता के पति को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने फिर से एक बार महिलाओं की असुरक्षा और रेप की घटनाओं को अंजाम देने वाले पुरुषों की वासना भरी मानसिकता को सामने ला दिया है।
जशपुर थाना कोतवाली टीआई रविशंकर तिवारी ने बताया कि 16 फरवरी को एक 28 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति एक दिन पहले पास के गांव में कुछ काम से गया था। काफी देर बाद वापस नहीं आने पर प्रार्थिया अपने पति को ढूंढते हुए उस गांव में गई। पति के साथ वापस घर की ओर लौट रही थी। रास्ते में उसके पति ने फ्रेश होने की बात कहकर तालाब की ओर चला गया। उसने कहा कि तुम घर चली जाओ। उसके बाद प्रार्थिया घर की ओर जाने लगी। उसी दौरान गांव के एक बरगद पेड़ के पास उसे दिलीप बड़ा एवं रामलाल राम मिले। उन्होंने महिला को जबरदस्ती पकड़ लिया और खींचते हुए पेड़ के पास एक मैदान में ले गए। वहां सबसे पहले दिलीप बड़ा फिर रामलाल राम ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसी दौरान पीडि़ता का पति वहां आ गया और रामलाल राम के सिर व पैर पर लकड़ी के फारा से मारने लगा। इसी दौरान दिलीप बड़ा वहां से भाग गए।
15 फरवरी को गांव के डांड़ की घटना
टीआई ने बताया कि पीडि़ता की रिपोर्ट पर धारा 376(घ) का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी दिलीप बड़ा उम्र 40 साल को 17 फरवरी को उसके गांव से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। वहीं प्रार्थी रामसाय (57) ग्राम वार्ड पंच ने थाना जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 फरवरी की सुबह गांव की ओर से हल्ला-गुल्ला की आवाज आने पर बाहर जाकर देखा कि पीडि़ता का पति व अन्य लोग खड़े थे। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि पीडि़ता के पति ने उसे बताया कि 15 फरवरी को गांव के डांड़ में रामलाल उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म कर रहा था तो उसने लकड़ी के फारे से उसके हाथ, पैर, सिर, पीठ में कई बार वारकर उसकी हत्या कर दी। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी मुकेश एक्का (38 वर्ष) के विरूद्ध धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध किया। 17 फरवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
