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रायपुर एनडीपीएस कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों को दोषी ठहराया; 10 साल की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना

रायपुर। गांजा तस्करी के एक महत्वपूर्ण मामले में NDPS विशेष न्यायालय रायपुर के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने तीन आरोपियों—सूर्यकांत नाग, उमेश मनहीरा और धीरेन्द्र मिश्रा—को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।अदालत ने यह फैसला 16 गवाहों की गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सुनाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर दंड निर्धारित किया। (Major verdict on ganja smuggling: Three accused sentenced to 10 years each)

मुख्य आरोपी आदतन तस्कर

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सूर्यकांत नाग आदतन तस्कर है और उसका नाम पहले भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ चुका है। वह सरायपाली के पूर्व कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है।

आमानाका थाना पुलिस ने की थी कार्रवाई

यह मामला वर्ष 2020-21 का है, जब रायपुर के आमानाका थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में गांजा जब्त करते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार किया था। मामले की जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय के इस निर्णय को पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।