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Bajrang Dal Gherao

पुरानी भिलाई थाना में आरक्षक पर लगे गंभीर आरोपों के विरोध में पहुंची महिला और बजरंग दल की टीम

आरक्षक पर गंभीर आरोप, विभाग में हड़कंप

भिलाई। पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढे पर महिला से शारीरिक संबंध की मांग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने आरक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है। वहीं पीड़ित महिला की लिखित शिकायत के आधार पर पुरानी भिलाई थाना पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का अपराध दर्ज किया है।

(SSP suspends constable for demanding sex from woman in exchange for release of minor accused)

पीड़िता का आरोप: बेटे को छुड़ाने की आड़ में बना रहा था दबाव

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि महिला के नाबालिग बेटे पर एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला दर्ज है और वह पॉक्सो एक्ट के तहत बाल संप्रेषणगृह में बंद है। बेटे को छुड़ाने के लिए महिला की मुलाकात आरक्षक से हुई। महिला का आरोप है कि आरक्षक मदद दिलाने के बदले उससे शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था।

गाड़ी में बैठाकर ले गया रेलवे यार्ड

महिला ने पुलिस को बताया कि घटना मंगलवार देर शाम करीब 8 बजे की है। आरक्षक ने उसे बस स्टैंड चरोदा बुलाया और फिर गाड़ी में बैठाकर रेलवे यार्ड ले गया। वहां उसने संबंध बनाने की मांग की और जब महिला ने इंकार किया तो दो दिन बाद फिर मिलने के लिए कहा। इसके बाद वह उसे घर छोड़ गया।

बजरंग दल ने किया थाना घेराव, मेडिकल के बाद दर्ज हुआ मामला

घटना की जानकारी महिला ने परिजनों व स्थानीय संगठनों को दी। इसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता पुरानी भिलाई थाना पहुंचे और आरोपी आरक्षक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना घेराव किया। बढ़ते विवाद को देखते हुए पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण करवाया और रिपोर्ट के आधार पर आरक्षक के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर लिया।

15 दिन पहले ही हुई थी शादी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरक्षक अरविंद मेंढे की सिर्फ 15 दिन पहले शादी हुई थी। उसके विरुद्ध लगे आरोप गंभीर हैं। मामले की जांच विशेष टीम को सौंपी गई है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी