कुख्यात बदमाश संजय बिहारी उर्फ संजय सिंह राजपूत जिला बदर, एक साल तक दुर्ग संभाग की सीमा पर नहीं आएगा नजर

एक सप्ताह के अंदर बाहर जाने का आदेश

CG Prime News@भिलाई. जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने मोहन नगर के कुख्यात बदमाश संजय बिहारी उर्फ संजय सिंह राजपूत को जिला बदर कर दिया। इसके खिलाफ थाना में विभिन्न धाराओं में 13 प्रकरण दर्ज हैं। अब एक वर्ष तक वह दुर्ग संभाग से बाहर रहेगा। सीमा के अंदर दिखाई देने पर उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।   
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के प्रतिवेदन पर 29 अप्रैल को जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया। दीपक नगर निवासी संजय सिंह राजपूत उर्फ संजय बिहारी पिता वीर बहादुर सिंह (40 वर्ष) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिला की सीमाओं से आदेश पारित की तिथि से एक सप्ताह के अंदर हटने अथवा बाहर चले जाने का आदेश पारित किया गया है। बदमाश संजय सिंह को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक इन जिलों की सीमाओं में अनुमति के बिना प्रवेश वर्जित होगा।

डकैती और रंगदारी जैसे 13 प्रकरण दर्ज 

एसपी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में वर्ष 1994 से आरोपी आम लोगों को हथियार दिखाकर भयभीत करना, मारपीट करना, जन सामान्य से गाली-गलौच करना, जान से मारने की धमकी देना, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, अवैध शराब की बिक्री, असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर अवैध वसूली करना, जमीन दलाली कर आम जनता को आतंकित करना, डकैती, जुआं खिलाने के अपराध में संलिप्त रहा है। बदमाश के विरूद्ध थाना में 13 अपराधिक प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। फिर भी उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ है।

न्यायालय की नोटिस का नहीं दिया जवाब

पुलिस ने बताया कि बदमाश को न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके बावजूद उसने कोई जवाब पेश नहीं किया। बदमाश के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई कर उसका पक्ष समर्थन का अवसर समाप्त किया और जिला दंडाधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से एक पक्षीय कार्रवाई कर बदमाश संजय सिंह राजपूत को जिलाबदर किया गया है।