चाकू की नोक पर अपहरण और मारपीट, आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

कार रोककर पांच आरोपियों ने की मारपीट

CG Prime News@भिलाई. अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने रास्ता रोक कर मारपीट और चाकू की नोक पर अपहरण करने वाले आरोपियों के खिलाफ सजा सुनाई है। पांचों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है।

अपर लोक अभियोजक अरशद खान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि शैलेंद्र कुमार वर्मा अपनी कार में सवार होकर 30 नवंबर 2022 को सुपेला फरीदनगर मैदान से होते हुए जा रहा था। दो बाइक पर सवार होकर आरोपी श्रवण मंडल उर्फ सरवन बंगाली, आकाश बंजारे, नरेश यादव, रतन गुप्ता और जे वेंकटेश उर्फ वेंकट मैदान में ही उसका रास्ता रोक लिए। आरोपी बाइक से उतरे और शैलेन्द्र कुमार पर चाकू टिका दिए। उसके साथ मुक्के से धुनाई कर दी। इसके बाद उससे फिरौती की रकम की मांग करने लगे। जब वह इनकार किया तो आरोपियों ने चाकू से वार कर दिया। उस दौरान शैलेंद्र कुमार वर्मा ने अपने रिश्तेदार रवि को फोन कर घटना की जानकारी दी। रवि अपने साथ घनश्याम और हसरत को लेकर पहुंचा। आरोपियों ने उनसे 50 हजार रुपए फिरौती मांगे। सुपेला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 120 बी, 294, 325, 341, 364, 506 बी, धारा 25(1) (1क), 27 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने पांचों आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है।