-बैठक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने दिए सख्त निर्देश
भिलाई@CG Prime News. 31 दिसंबर को होटल और ढाबा में आयोजनों के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित कुमार झा और अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे ने बुधवार को पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर 6 में जिले के होटल, ढाबा संचालकों की बैठक ली। जिसमें कोरोना महामारी को देखते हुए होटल ढाबा संचालकों को हिदायत दी गई। बिना अनुमति कार्यक्रम करते पकड़े गए तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह स्पष्ट रहे कि होटल -ढाबा की क्षमता का 50 प्रतिशत या 200 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण नाम पता एवं मोबाइल नंबर का रजिस्टर दर्ज करना है।
एएसपी रोहित कुमार झा और अपर कलेक्टर प्रकाश कुमार सर्वे ने संयुक्त रुप से बताया कि कार्यक्रम स्थल सीसीटीवी कैमरे से लैस बने चाहिए। सैनेटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग ऑक्सीमीटर हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था सभी को करनी है। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने पर कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाए। यह जिम्मेदारी आयोजनकर्ता की होगी। प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग रखे जाए। ताकि व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में न आए। बैठक में भिलाईनगर सीएसपी राकेश जोशी, टैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह, भिलाईनगर टीआई विजय ठाकुर समेत जिले के 45 से अधिक होटल और ढाबा संचालक शामिल रहे।
डीजे की अनुमति नहीं, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई
एएसपी रोहित कुमार झा ने बताया कि डीजे के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा नियम उलंघन किया गया। बिना किसी लागलपेट किए कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। होटल बार अपने नियत समय पर खुलेंगे और बंद होंगे।
नियमों का न करें उल्लंघन
– प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
– नियमों के उल्लंघन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
– होटल या ढाबा में किसी भी प्रकार का मंच व पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी।
– छोटे बच्चे या बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रवेश ना दिया जाएगा।
– कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन करना है।
– किसी भी शर्तों का उल्लंघन करना और अव्यवस्था होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी होटल एवं ढाबा संचालकों की होगी।