हाईकोर्ट ने भिलाई नगर के विधायक देवेन्द्र यादव पर लगाया जुर्माना, जानिए हाईकोर्ट की नाराजगी की वजह..

नाराज न्यायालय ने ठोंका एक हजार रुपए का जुर्माना

High Court: बिलासपुर. भिलाई नगर विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में निर्वाचित विधायक देवेन्द्र यादव पर सत्ता का दुरुपयोग करने के साथ ही चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं को प्रलोभन दिया और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस आरोप के साथ ही याचिकाकर्ता ने देवेन्द्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की।

बुधवार को चुनाव याचिका पर न्यायधीश राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के अधिवक्ता ने 21 अगस्त को तीन अंतरिम आवेदन कोर्ट में पेश किया था। जिस पर न्यायालय ने लगातार तीन अवसर विधायक देवेंद्र यादव के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा गया, लेकिन अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देते हुए जवाब नहीं जमा किए कि विधायक देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार जिला मुख्यालय में आगजनी और हिंसा की वारदात में राज्य शासन ने गिरफ्ता कर जेल में बंद कर दिया है। इसलिए हम जवाब प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमें देवेंद्र से निर्देश प्राप्त नहीं हो पा रहे। आज भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने जताया विरोध

याचिकाकर्ता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एनके शुक्ला एवं देवाशीष तिवारी ने कोर्ट को बताया कि देवेंद्र यादव जेल से पेशी के दौरान ट्विटर कर रहे है। एक्स के अलावा सोशल मीडिया पर सक्रिय है। आए दिन संदेश पोस्ट करा रहे है। न्यूज चैनल को बलरामपुर की घटना पर बाइट दे रहे है। बस अपने अधिवक्ता को चुनाव याचिका पर नहीं बोल पा रहे है। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता एनके शुक्ला की दलीलों से सहमत होते हुए कड़ा रुख कर आदेश दिया। देवेंद्र यादव की ओर से तीन बार से जवाब नहीं आ रहा है। अब यह अंतिम मौका दिया जाता है। 20 नवंबर तक आवश्यक रूप से जवाब जमा करे। नाराजगी जताते हुए न्यायालय ने जवाब की देरी के लिए देवेंद्र यादव को 1 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका है। इस मामले में अगली सुनवाई 20 नवंबर 2024 को होगी।