दुर्ग@CG Prime News. भिलाई दिक्षित कॉलोनी 5/25 कोसा नाला निवासी धर्मेन्द्र गुप्ता के घर पर रविवार को वन विभाग की टीम ने दबिश दी। 4 करण तोता को बरामद किया। वन विभाग ने प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51 के तहत वन अपराध दर्ज किया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। चारों करण तोता को मैत्री बाग प्रबंधक का सौंप दिया है।
दुर्ग वन मंडलाधिकारी धम्मशील गणवीर व उपवनमंडलाधिकारी अभय कुमार पांडे को सूचना मिली कि दिक्षित कॉलोनी 5/25 कोसा नाला निवासी धर्मेन्द्र गुप्ता अपने घर पर करीब तीन सप्ताह के तोता को कार्टून में रखकर बेच रहा है। सूचना के आधार पर सर्च वारंट पर जारी कर वन परीक्षेत्र अधिकारी सुयश धर दीवान के नेतृत्व में टीम गठित की। ग्राहक बनाकर मौके पर भेजा गया। विभागीय अमले को आरोपी धमेंद्र गुप्ता पिता अमर प्रसाद गुप्ता के निवास स्थल से 4 करण तोता बरामद किया। लगभग दो से तीन सप्ताह का होगा। मौका स्थल पर पाया गया।
तोता बेचना व पालना है वन पराध
वन मंडल अधिकारी धम्मशील गणवीर ने बताया गया कि तोता एवं अन्य पक्षियों को घर में पालना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन है, जिसे अभियुक्त को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। उक्त कार्रवाई में शामिल सहायक परिवेक्षक कलीमउल्ला, वनपाल संजय ब्रम्हभट्ट, विक्रम सिंह ठाकुर, वन संरक्षक एन रामा राव, रोशन तिवारी, वाहन चालक चुरामन राम साहू और जुगल किशोर निर्मलकर की सराहनीय भूमिका रही।