@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@दुर्ग. देशभर में लागू हुए तीन नए अपराधिक कानून के तहत दुर्ग जिले में पहली एफआईआर पाटन थाना में दर्ज की गई है। एक किसान ने अपने खेत में लगे सौर ऊर्जा पैनल के केबल चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पाटन थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 302(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। SP जितेंद्र शुक्ला ने FIR की कॉपी शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी।
खेत में लगा था सौर पैनल
पाटना थाना क्षेत्र के ग्राम राखी निवासी किसान नकुल लाल सत्यम उम्र 40 साल ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि उसके रवेली खार स्थित खेत में लगे 135 मीटर सौर ऊर्जा केबल वायर चोरी हो गया है। सोमवार सुबह खेतों में बीज डालने गए किसान की नजर जब सौर पैनल पर पड़ी तो उसका केबल वायर ही गायब मिला। जिसके बाद किसान ने थाने में लिखित शिकायत देते हुए अज्ञात चोर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
नाम के साथ बदलीं धाराएं
लागू हुए नए कानून के तहत आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) का नाम बदल कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) कर दिया गया है। इसके तहत जहां कई अपराध के लिए नई धाराएं हो गई हैं। वहीं कुछ धाराओं के नियम भी बदल गए हैं। जैसे फोन या ई-मेल के जरिए थाने में केस दर्ज कराए जा सकेंगे।

