पीडीएस चावल की कालाबाजारी, दो तस्करों के खिलाफ अपराध दर्ज

विधायक रिकेश सेन ने मामले को संज्ञान में लिया

CG Prime News@भिलाई. जिले में पीडीएस चावल की बेधड़क कालाबाजारी की जा रही है, लेकिन जिम्मेदार खाद्य विभाग गहरी नींद में सोया है। जब क्षेत्र के लोगों ने पीडीएस चावल से भरी पिकअप को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। उसके बाद खाद्य विभाग मामले में 14 दिन बाद जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 19 दिन बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी चावल तस्कर राकेश साव उर्फ हर्रा और प्रकाश साव के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। फिलहाल आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को विधायक रिकेश सेन ने संज्ञान में लिया। तब जाकर मामले में खाद्य विभाग ने एक्शन लिया।
सुपेला थाना प्रभारी ने बताया कि खाद्य निरीक्षक ने शिकायत की। 3 फरवरी को खादय विभाग द्वारा शास्त्री नगर तिरंगा चौक में बोलेरे पिकअप सीजी 7 बी ई -9873 में 43 कट्टा और 6 कट्टा गली में पीडीएस चावल पकड़ा गया। चावल का परीक्षण के बाद तो पीडीएस चावल पाया गया। विभाग ने 14 फरवरी को रिपोर्ट थाना में प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। जबकि खाद्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि आरोपियों का यह कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 5(1) एवं 5(29) का उल्लंघन है और अधिनियम की कंडिका 7 के तहत दंडनीय है। इसके बावजूद पुलिस ने उपधारा लगाकर प्राथमिकी दर्ज की।

PDS चावल जेवरासिरसा राइसमिल में खपा रहे कोचिए

पुलिस ने बताया कि शास्त्री नगर तिरंगा चौक निवासी रिंकूपाल सिंह की सूचना दी। पीडीएस चावल से भरी पीकअप को खाद्य कार्यालय के कार्यपालिक स्टाफ ने पुलिस की संयुक्त कार्रवाई कर पकड़ा गया था। बोलेरो पिकअप सीजी-7 बीई 9873 में 43 कटटा चावल प्रति बोरी 50 किलो लोड था। वहीं 6 कटटा गोदाम में पकड़ाया। मौके पर उपस्थित राजीव नगर वार्ड-13 निवासी आरोपी राकेश साव उर्फ हर्रा ने स्वीकार किया कि उक्त गाडी एवं उसमें लोड चावल उसी का है। जांच के बाद पता चला कि आरोपी कैंप -1 वार्ड-19 निवासी प्रकाश साव तिरंगा चौक शास्त्री नगर में चावल को गाड़ी में लोड कर रहा था।

चावल का सेंपल लेने के 14 दिन बाद मिली रिपोर्ट

नागरिक आपूर्ति निगम जिला दुर्ग के कनिष्ठ तकनीकी सहायक भारती साहू ने 3 फरवरी को मौके पर चावल का सैंपल लिया। 49 कट्टा चावल से भरे वाहन को थाना परिसर में खड़ा करा दिया। कनिष्ठ तकनीकी सहायक 5 फरवरी को प्रतिवेदन का विश्लेषण रिपोर्ट एवं जांच अनुसार जप्त चावल अरवा कामन एवं ग्रेड ए का चावल मिक्स पाया। उक्त चावल में एफआरके का ग्रेन 0.7 प्रतिशत पाया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किए जाने वाला शासकीय चावल किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित नहीं किया जा सकता। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में फोर्टिफाईड (एफआरके) चावल वितरीत किया जाता है। इस प्रकार जांच के उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट है कि यह पीडीएस चावल है।