कोरिया पुलिस की बड़ी सफलता: साइबर ब्लैकमेलिंग के मास्टरमाइंड को सजा

कोरिया जिले की पुलिस ने साइबर अपराध और ब्लैकमेलिंग के एक बड़े मामले में सफलता हासिल की है। 31 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में शामिल आरोपियों को माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले का विवरण:
थाना बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ में 72 वर्षीय बिजेंद्र कुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 21 मई 2023 को उन्हें एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया, जिसे उन्होंने परिचित का समझकर उठाया।
कॉल में एक युवती नग्न अवस्था में दिखी। कॉल बंद करने के बाद युवती ने उनके स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेलिंग और धमकी भरे कॉल्स से भयभीत होकर उन्होंने अलग-अलग मोबाइल नंबरों पर कुल 31,24,514 रुपये स्थानांतरित कर दिए।

पुलिस की कार्रवाई:

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बैकुण्ठपुर में अपराध क्रमांक 168/23 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कोरिया पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की।

आरोपियों के नाम:

  1. किशन कुमार उर्फ कृष्ण (32 वर्ष), निवासी बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा।
  2. नीरज कुमार (34 वर्ष), निवासी लालकुआं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को 20 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था।

न्यायालय का फैसला:

मामले की सुनवाई में पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोग पत्र के आधार पर 30 नवंबर 2024 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 388, 420, 419, 468, 471 और आई.टी. एक्ट की धारा 66(ग) और 66(घ) के तहत सजा दी गई।

पुलिस अधीक्षक की अपील:

कोरिया जिले के पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने आम जनता को सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा:
“साइबर अपराध के प्रति जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।”

संदेश:

यह मामला साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग के गंभीर परिणामों को उजागर करता है। पुलिस और न्यायालय की सख्ती से ऐसे अपराधों पर लगाम लगाई जा रही है। जनता को भी सतर्क रहकर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।