भिलाई. कोरोना संक्रमण को रोकने लगाए गए लॉकडाउन के पहले दिन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। नियम तोडऩे वालों से कुल 1.29 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। इधर निजी और सरकारी और अर्ध शासकीय बैंकों के लिए जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक 24 जुलाई से बैंक लॉकडाउन की अवधि में केवल दोपहर तीन बजे तक ही खुले रहेंगे। बैंकों का कामकाज तीन बजे तक समेटने का आदेश जारी कर दिया गया है।भिलाई निगम ने जहां 118620 रुपए जुर्माना लगाया वहीं दुर्ग निगम ने 5900 और रिसाली निगम ने 4400 रुपए जुर्माना वसूला। इधर बेवजह घर निकलने वाले 186 वाहनों पर कार्रवाई की गई।
गुुरुवार सुबह कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और एसपी प्रशांत ठाकुर खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को गाइड लाइन का पालन करने जागरूक किया। फ्लैग मार्च कर लोगों को संक्रमण के खतरे से आगाह किया वहीं अफसरों ने बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई भी की। पहले दिन पुलिस व निगम के दस्ते सारे शहर में व्यवस्था के निरीक्षण के लिए लगे रहे। जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए थे। यहां बेवजह घूम रहे लोगों पर गाइडलाइन के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की गई।
41 लोगों से वसूला जुर्माना
निगम के अधिकारियों ने बिना मास्क लगाकर बाजार आने-जाने वाले 41 लोगों पर जुर्माना लगाया। निगम के अधिकारियों ने अग्रसेन चैक, इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार, नयापारा बाजार, सिकोला बाजार, बोरसी बाजार में कार्रवाई की। वहीं इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार, सिकोला बाजार, बोरसी बाजार, नयापारा बाजार में जाकर निर्धारित समय के बाद भी खुली दुकानों को बंद कराया।
अब शाम को भी बेंच सकेंगे दूध
लॉक डाउन के लिए बनाए गए नियमों में आंशिक संशोधन किया गया है। घर जाकर दूध बाटनें वाले दूध विक्रेता अब सुबह 6 से साढ़े 9 बजे तक और शाम को 5 से साढ़े 6 बजे दूध विक्रय कर सकेंगे। इसी तरह न्यूज पेपर हॉकर सुबह 6 से साढ़े 9 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी गैस के परिवहन व भंडारण की गतिविधियों की अनुमति सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक होगी।