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उधार की रकम नहीं लौटाया बंद एकाउंट का दिया था चेक
भिलाई. न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग प्रथम श्रेणी सविता सिंह ठाकुर की कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी नंद कुमार यादव को 2 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। साथ ही प्रतिकर की राशि समयावधि में भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी।
इस मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता नाहिद हसन ने बताया कि वर्ष 2014 में परिवादी प्रमोद जैन (43 वर्ष) ने आरोपी बैजनाथ पारा निवासी नंद कुमार यादव (59 वर्ष) को पारिवारिक जरुरतों के चलते 3 लाख 50 हजार रुपए उधार दिए, जिसके एवज में आरोपी नंद कुमार ने चेक दिया और कहा था कि समयावधि पर उक्त चेक से अपनी उधारी राशि का भुगतान कर लेंगे। प्रमोद जैन ने पैसे के भुगतान के लिए चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन वह चेक बाउंस हो गया। इस पर परिवादी ने आरोपी को सूचना दी। जिस पर आरोपी ने उसे आगे की तारीख दे दिया और बोला कि चेक को जमा कर देना। परिवादी ने दोबारा चेक बैंक में जमा किया। वह भी बाउंस हो गया। जब बैंक में पता किया तो बैंक प्रबंधन ने बताया कि आरोपी का खाता बंद हो चुका है। मामले की सुनाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 2 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना चुकाने की सजा सुनाई है।