CG Prime News @ जगदलपुर. जगदलपुर के शौर्य भवन, पुलिस ऑडिटोरियम में उप संचालक अभियोजन डीएसपी आरके मिश्रा, डीएसपी दिलीप कोसले के द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय क्षमता विस्तार कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा की उपस्थिति और मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में साइबर फोरेंसिक, धारा 41 द.प्र.स. में पुलिस अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम से सम्बन्धित दिशा निर्देश के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

एसपी शलभ कुमार सिन्हा ने बताया कि वर्तमान में विवेचक को अपराधी से एक कदम आगे होकर कार्यवाही करनी होगी। इसके तहत साइबर क्राइम और अन्य अपराधों की विवेचना के लिए साइबर फोरेंसिक के महत्व को समझना जरूरी है। कार्यशाला में 7 वर्ष से कम के दंडनीय अपराधों में अर्नेश कुमार वी. बिहार राज्य के न्यायालय के निर्देश पर विस्तार से चर्चा हुई। विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में हुए संशोधन एवम् पुलिस को इन मामलों में जो सावधानी बरती जानी चाहिए उस पर भी विस्तृत रूप से चर्चा हुई ।
100 से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारी हुए शामिल
कार्यशाला के समापन में पुलिस अधीक्षक जिला बस्तर द्वारा विवेचकों से वर्तमान परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अद्यतन रहकर विधि सम्मत कार्यवाही करने हेतु समझाइश दी गई। कार्यशाला में प्रशिक्षण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर प्रधान आरक्षक स्तर के कुल 100 अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।



