Thursday, February 12, 2026
Home » Blog » खून से सना कपड़ा बना साक्ष्य, हत्या के प्रयास मामले में चार अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा

खून से सना कपड़ा बना साक्ष्य, हत्या के प्रयास मामले में चार अभियुक्तों को 10 वर्ष की सजा

by Dakshi Sahu Rao
0 comments

सत्र न्यायधीश नीता यादव के न्यायाल ने सुनाया फैसला

CG Prime News@भिलाई. हत्या के प्रयास मामले में इस्तेमाल खून से सना कपड़ा साक्ष्य मिला। तमाम दलिलों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष  कारवास की सजा सुनाई। एक-एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला सत्र न्यायधीश नीता यादव के न्यायालय में सुनाया गया।

लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया मामला खुर्सीपार थाना क्षेत्र का मामला है। 31 जनवरी 2021 को सुनील कुमार को बापू नगर शराब भट्ठी के पास सीने में चाकू मार दिया था।  खुर्सीपार पुलिस ने अभियुक्त बापूनगर निवासी विशाल बाध(19 वर्ष),  बी राजन (18 वर्ष), सहदेव उर्फ बाबुमदू (18 वर्ष) और अभय लोन्हारे (18 वर्ष) ने मिलकर प्राणघातक हमला किया था। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। जुर्म साबित होने पर न्यायालय ने अभियुक्तों को दंडित किया।

You may also like