दुर्ग. CG Prime News. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते नगरीय निकायों में लगाया गया लॉकडाउन रविवार को प्रभावशील हो गया। इसके साथ ही सोमवार को दुर्ग कलेक्टर ने पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए 24 से 30 सितंबर तक पूर्ण तालाबंदी का आदेश जारी कर दिया है। एक सप्ताह तक जिले में केवल इमरजेंसी सेवाएं ही संचालित रहेंगी। बाकी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं पहली बार पेट्रोल पंप भी आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। ई पास, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स, स्वास्थ्यकर्मी, मीडिया कर्मी और इमरजेंसी सेवा के लिए आई कार्ड दिखाने पर ही पेट्रोल दिया जाएगा। 24 से 30 सितंबर तक मेडिकल, दूध के अलावा अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेगा। सब्जी, राशन और शराब दुकानों को इस अवधि में पूर्णत: बंद रखा जाएगा। बेकाबू कोरोना की चाल रोकने दुर्ग से पहले रायपुर जिले में पूर्ण तालाबंदी का आदेश जारी किया जा चुका है।
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