वीवीआईपी इलाके में पुलिस ने पकड़ा 29452 लीटर अवैध बायोडीजल से भरा टैंक, खाद्य विभाग को सौपा

भिलाई@CG Prime News. वीवीआईपी इलाके में 29452 लीटर अवैध बायोडीजल सहित एक ट्रक टैंक को पुलिस ने जप्त किया है। हथखोज दुर्गा स्टील रोल्स में पुलिस ने दबिश देकर अवैध बायोडीजल पकड़ा। इस तरह अवैध रूप से बायोडीजल बेचा जा रहा था। पुलिस ने ट्रक टैंकर और रीफलिंग करने वाली मशीन को धारा 102 में जप्त किया। मामला खाद्य विभाग को सौप दिया।

एसएसपी बीएन मीणा ने जिले में अवैध बायोडीजल की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इधर डीएसपी विश्वास चंद्राकर के मार्गदर्शन में टीआई विनय बघेल ने हथखोज इंजीनियरिंग पार्क के पास स्थित दुर्गा स्टील रोल्स में दबिश दी। जहां बायोडीजल से भरा ट्रक टैंकर खड़ा था। पुलिस ने सुपरवाईजर चंद्रशेखर सिंह से टैंकर के बारे में पूछताछ की। वह जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने मौके से रीफलिंग करने वाली मशीन और ट्रक टैंकर को जप्त कर लिया। ट्रक में ऑल इंडिया परमिट लिखा है। टैंकर में कुछ नहीं लिखा है।

टैंकर मे बॉक्स बनाकर बायोडीजल बेच रहे थे

टीआई ने बताया कि टैंकर के नीचे एक बॉक्स बनाया था। खड़े टैंकर से ही बायोडीजल निकाल कर अवैध रुप से सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। मालिक प्रतापगढ़ निवासी समर सिंह ने कंपनी को किराए पर लिया है। इस कंपनी में चालू रीफलिंग मशीन लगा रखा है। टैंकर के नीचे एक बॉक्स बनाकर बायोडीजल बेचने के लिए पाइप सहित नोजल लगा रखा था।

जानिए यह है नियम

बायोडीजल की सप्लाई के लिए विस्फोटक लाइसेंस जरुरी है। इसमें एसपी, नगर निगम, टाउनएंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेना पड़ता है। इसके बाद कलेक्टर के पास आवेदन करना होता है। जब कलेक्टर एनओसी जारी करते है। उसके बाद बायो डीजल की सप्लाई कर सकते है। सिटी एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि बायो डीजल से भरा टैंकर को रीफलिंग करते हुए पकड़ा गया। मौके पर उपस्थित सुपरवाइजर से बायो डीजल सप्लाई के परमिशन दस्तावेज की मांग की गई तो वह नहीं दिखा सका। यहां सुरक्षा उपकरण भी नहीं मिले। टैंकर को धारा 102 के तहत जप्त कर खाद्य विभाग को सौंप दिया। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।