बीएसपी के जीएम, एजीएम समेत चार के खिलाफ जुर्म दर्ज, ठेका श्रमिक की मौत जांच में लापरवाही आई सामने

– 8 मार्च को प्लांट के अंदर हादसे में ठेका श्रमिक की हुई थी मौत

भिलाई@ CG Prime News. बीएसपी प्लांट के अंदर हुई ठेका श्रमिक की मौत के मामले मेंघोर लापरवाही सामने आई है। पुलिस ने यूनिट के जीएम, एजीएम, क्रेन ऑपरेटर समेत चार आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की जांच में शिफ्ट इंचार्ज, सहायक शिफ्ट इंचार्ज, क्रेन ऑपरेटर और क्रेन चालक की लापरवाही सामने आई है कि ऐसे स्थान पर क्रेन व डंपर को नहीं भेजना था जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जानते हुए भी क्रेन व डंपर को नहीं भेजना था। पुलिस ने शिफ्ट इंचार्ज जीएम राजेंद्र कुमार साहू, सहायक शिफ्ट इंचार्ज एजीएम अश्वनी कुमार सिंह, क्रेन ऑपरेटर महेश देवांगन और ठेका श्रमिक डंपर चालक नम्मो निर्मलकर के खिलाफ धारा 287,304 (ए),34 के तहत जुर्म दर्ज किया है।

भट्टी टीआई बृजेश कुशवाहा ने बताया कि 8 मार्च को मकान 114 दुर्गा मंदिर के पास जोन-3 वार्ड-35 खुर्सीपार निवासी बीएसपी ठेका श्रमिक केवल (55 वर्ष) ट्रक सीजी 07 सीए 2979 के चालक नम्मू निर्मलकर एसएमएस-3 कनवटर-2 के साईड में ले जाकर खडा कर दिया था। उसी समय सेमिपोर्टल क्रेन-1 के चालक महेश देवांगन ने सेमिपोर्टल क्रेन-1 को पीछे से रिवर्स कर चालाते हुए खडी ट्रक को ठोकर मार दिया। जिससे ट्रक घसिटते हुए हैच होल मे लटक गया। ट्रक में पीछे बैठे केवल नीचे जमीन पर जा गिरा और उसे गंभीर चोट आई। आप-पास के कर्मचारी केवल को उपचार के लिए मेन मेडिकल पोस्ट भिलाई इस्पात संयंत्र ले गए। जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जांच में गंभीर लापरवाही मिलने पर चार आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर कार्रवाई की गई।

प्रतिबंधित इलाके में क्रेन भेजना गंभीर लापरवाही

टीआई ने बताया कि एसएमएस-3 जो प्रतिबंधित क्षेत्र है। जहां किसी प्रकार का कोई भी वाहन को जाने नहीं दिया जाता है। उस स्थान पर उक्त आरोपियों द्वारा वहां गाड़ी लेजाने की अनुमित दी गई। ट्रक चालक नम्मो निर्मलकर एसएमएस-3 ईआरडी-2 में जहां पर क्रेन चलने का रूढ़ है। वहां लापरवाही पर्वकर ट्रक को खड़े कर दिय़ा। उसी बीच में सेमीपोर्ट क्रेन रुढ़ पर चलते हुए कार्य करने लगा। उस क्रेन की चपेट में ट्रक आ गया। क्रेन ने ट्रक को खिचते हुए सीधे एच होल में जाकर ट्रक लटक गया। पीछे बैठा केवल नीचे गया। उसकी मौत वहीं पर हो गई।