शराब घोटालाः अनवर ढेबर को हाइकोर्ट से जमानत, आधार मेडिकल ग्राउंड

भिलाई. छत्तीसगढ़ में 2 हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले के मामले में बड़ा अपडेट है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। ईडी ने लंबी जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बिलासपुर हाई कोर्ट में जस्टिक दीपक तिवारी ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर अंतरिम बेल दिया है। अनवर को किडनी और गॉलब्लैडर स्टोन की दिक्कत बताया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इससे जुड़े अनिल टुटेजा,यश टुटेजा और अनवर ढेबर की पत्नी को राहत दी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब कारोबारी अनवर ढेबर को 2 हजार करोड के शराब घोटाले में आरोपी बनाया है। ईडी की ओर से छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला होने की बात कही गई है। ईडी द्वारा 13 हजार पन्नों की चार्जशीट भी पेश की गई है। 2 हजार करोड़ का शराब घोटाले होने का आरोप ED ने लगाया है। जिसे कांग्रेस ने लगातार निराधार बता रही है। ईडी ने शराब में राज्य में 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक रुपए के भ्रष्टाचार और मनी लांड्रिंग का दावा किया है। जिसमें कहा गया कि, राज्य में 2019 से 2022 तक 2 हजार करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला हुआ है। इसमें राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था। कच्ची शराब सरकारी शराब दुकान से नकली होलोग्राम से बेचने और इससे मुनाफा कमाने का आरोप अनवर ढेबर और अन्य आरोपियों पर लगाया गया है। राज्य सरकार ने ईडी पर आरोप लगाए थे कि 52 अधिकारियों को मानसिक और शारीरिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है।