हाइकोर्ट के कमिश्नर ने ब्लैक स्पॉट का किया निरीक्षण, सुधारे जाए ब्लैक स्पॉट

CG Prime News@भिलाई. हाइकोर्ट के कमिश्नर रविन्द्र शर्मा शनिवार को दुर्ग जिले के चिन्हित ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण किया। उन्हें सड़क में मवेशी दिखाई देने पर नाराजगी जाहिर की और निर्देश दिए है कि मवेशियों को सड़क से सुरक्षित गौ शाला में पहुंचाया जाए। ताकि बेजुबानों की जान और सड़क पर हादसों पर अंकूश लगाया जा सकें।

उच्च न्यायालय कोर्ट कमिश्नर रवीन्द्र शर्मा ने दुर्ग सर्किट हाउस में रोड सेफ्टी सेल के प्रभारियों की मीटिंग ली। उपस्थित सभी प्रभारियों से अपने अपने क्षेत्र में पडऩे वाले ब्लैक स्पॉट की जानकारी मांगी। इसके बाद जिले सभी चिन्हांकित ब्लैक स्पॉट (दुर्घटना जन्य क्षेत्र) का स्थल निरीक्षण पर निकल पड़े। बैठक में इस बैठक में दुर्ग एसडीएम अरविंद एक्का, सोनल डेविड, दुर्ग नगर निगम आयुक्त सुमीत अग्रवाल, ट्रैफिक एएसपी ऋचा मिश्रा, डीएसपी सतानंद विध्यराज, पाटन एसडीएम लौकेश धु्रव, भिलाई नगर एसडीएम हितेश पिस्दा, , एसडीएम दुर्ग, आरटीओ एसएल लकडा, भिलाई तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, एनएच पीडब्ल्यूडी सब इंनजिनियर जयंत वर्मा, अभिजीत सोनी, पीडब्ल्यूडी सब इंजिनियर सुनील मेश्राम, भिलाई तीन ट्रैफिक निरीक्षक बोधीराम घिरही उपस्थित रहें।

ब्लैक स्पॉट तक पहुंचकर किया निरीक्षण

उच्च न्यायालय कोर्ट कमिश्नर रवीन्द्र शर्मा निरीक्षण करने रसमड़ा बाईपास रोड, सोनेसरार, चिखली चौक, शनि मंदिर नगपुरा, महमरा टर्निग अंजोरा, फुंडा चौक, तर्रा एवं ढौर चौक खेदामारा पहुंचे। ब्लैक स्पॉट में उचित प्रकाश व्यवस्था, रम्ब्ल्ड्र स्ट्रीप्स, साईन बोर्ड, हाईमास्क लाईट, मोड में चेवरान साईन बोर्ड, अवैध कब्जा हटाने तथा झाडियों की छटाई कराने संबंधित विभागों को निर्देश दिए।

भारी वाहनों का नो इंट्री में प्रवेश बर्जित

जिले के अंदर भारी माल वाहक वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। सुबह ६ से रात ११ बजे तक भारी और मध्य वाहनों का प्रवेश वर्जित है। इसमें दोपहर १.३० बजे से ४.३० बजे तक केवल लोडिंग और अनलोडिंग वाहन ही प्रवेश कर सकते है। उक्त स्थानों पर भारी/मध्यम माल वाहक प्रवेश प्रतिबंधित का बोर्ड लगाने हिदायत दी गया।