300 रुपए उधार की रकम वापसी को लेकर विवाद में बसुला से सिर व गर्दन पर किया प्राणघातक हमला, 7 वर्ष कारावास की सजा

दुर्ग@CG Prime News. तीन सौ रुपए उधार के पैसे की वापस के मामले में प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी के खिलाफ कोर्ट ने सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव की कोर्ट ने आरोपी को धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा 100 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। आरोपी ने 300 रुपए उधार की रकम वापस नहीं किए जाने से नाराज होकर घटना को अंजाम दिया था। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने पैरवी की।

पदमनाभपुर चौकी क्षेत्र बोरसी बस्ती में 26 मई 2020 की शाम 6.30 बजे घटना हुई थी। घायल राजू जोशी ने आरोपी धर्मेन्द्र सतनामी से 300 रुपए उधार लिया था। जिसकी वापसी को लेकर राजू पर दबाव बना रहा था। राजू दाऊ बहादुर सिंह के खेत के पास में बातचीत कर रहा था। उसी बीच आरोपी धर्मेन्द्र सतनामी पहुंचा और उसे अपनी उधारी की रकम को मांगा। राजू ने कहा कि अभी तो पास में पैसा नहीं रखा है। बाद में दे दूंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। इस बीच राजू ने पहले धर्मेंद्र सतनामी पर एक थप्पड़ मार दिया। धर्मेंद्र तैश में आकर घर गया और बसूला लेकर आया। राजू जोशी के सिर और गर्दन पर प्राणघातक हमला कर दिया। जिससे राजू जमीन पर गिर गया। उसे अचेत पड़ा देख आरोपी मौके से भाग गया। घायल राजू को तुरंत पहले जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां से उसे मेकाहारा रायपुर के लिए रेफर किया गया था।