दूसरे राज्य से पंजीकृत कामर्शियल वाहन CG में नहीं चलेंगी, लेना होगा नवीन पंजीयन चिन्ह

20 सितम्बर तक प्राप्त कर सकते है वाहनों का भौतिक सत्यापन

CG Prime News@भिलाई. दूसरे प्रांत की रजिस्टर्ड कार्मर्शियल वाहन अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेंगी। यहां चलाने के लिए वाहन मालिकों को छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग से पंजीयन करना होगा। देखने को मिला है कि दूसरे राज्यों से रजिस्टर्ड वाहन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में बेधड़क चलाई जा रही है। इसके कारण शासन को नुकसान हो रहा है। आरटीओ ने ऐसे वाहन मालिकों को एक मौका दिया है। 20 सितंबर तक वाहनों का भौतिक सत्यापन कराने के बाद नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त कर सकते है। ऐसे वाहन पकड़ाने पर मोटरयान अधिनियम एवं नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही होगी।

आरटीओ रायपुर

आरटीओ शैलाभ साहू ने बताया कि अब छत्तीसगढ़ में वाहनों के पता परिवर्तन की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया है। अन्य राज्य से एनओसी लेकर आने वाले वाहनों, जिसका पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी भी परिवहन कार्यालय में पता परिवर्तन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त नहीं किए है। ऐसे वाहन मालिकों को वाहन पोर्टल के माध्यम से शुल्क का ऑनलाईन भुगतान कर नवीन पंजीयन चिन्ह प्राप्त कर सकते है। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज सहित वाहन का भौतिक सत्यापन कराना होगा। 20 सितम्बर 2023 तक संबंधित परिवहन कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। ताकि प्रस्तुत आवेदन पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह लेना जरुरी

परिवहन मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अन्य राज्य के ऐसे वाहन जिनका पता परिवर्तन की सूचना पूर्व में छत्तीसगढ़ के किसी परिवहन कार्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन पंजीयन चिन्ह समनुदेशित नहीं किया गया है। ऐसे वाहनों का केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटर यान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने की कार्यवाही किया जाना है।