भिलाई@CG Prime News. कोविड-19 मरीजों के उपचार, मरीजों की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों से शासन द्वारा निर्धारित राशि से अत्यधिक राशि लेने एवं उपचार में अनियमितता बरतने की शिकायत पर भिलाई के मित्तल हॉस्पिटल पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं चार मरीजों से अतिरिक्त वसूले 95 हजार लौटाने का आदेश कलेक्टर ने दिया है।
निजी अस्पतालों द्वारा अधिक बिल वसूलने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों व विभागीय जांच और भौतिक सत्यापन किया गया। शासन ने उपचार के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि लेना पाया गया है, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2013 का उल्लंघन है। नर्सिंग होम एक्ट का प्रथम बार उल्लंघन करने पर अर्थदंड से दंडित एवं अधिक राशि की वसूली कर संबंधितों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। वहीं एक्ट के अनुसार 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रवधान है। साथ ही उपचार एवं क्लिनिकल स्थापना अधिनियम के शर्तों को पूरा नहीं करने पर 20 हजार रूपए से दंडित करने का प्रावधान है। इस प्रकार कुल राशि 40 हजार रूपए से दंडित किया गया है। निर्धारित राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के आदेश जारी किया गया है।
परिजनों को बिल करे वापस
संबंधित मरीज हेमू लाल साहू 29 हजार 500 रुपए, एनआर अग्रवाल 25 हजार 230 रुपए, सुबोध सिन्हा 17 हजार 30 रुपए, रजनी अग्रवाल 23 हजार 780 रुपए इस तरह से कुल 95 हजार 540 रुपए संबंधित मरीजों व परिजनों को वापस करने के आदेश जारी किया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने पर अर्थदंड, लाइसेंस निरस्त, लाइसेंस का नवनीकरण नहीं करने, अस्पताल सीलबंद के तहत कार्रवाई किये जा सकने का प्रावधान है।