Breaking: प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने गई निगम की टीम को बकायदार ने धमकाया, बोला मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा पुलिस में है..

bhilai nigam

CG Prime News@भिलाई. बकाया संपत्तिकर (property tax) वसूलने गए भिलाई निगम (Nagar nigam bhilai) के अधिकारियों के साथ एक शख्स ने जमकर गाली गलौच करते हुए अभद्रता की। उसने अपने बेटे के पुलिस (Police) में होने का धौस दिखाते हुए निगम के अधिकारियों को धमकाते हुए कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा पुलिस में है। निगम के अधिकारियों ने उसके इस व्यवहार को शासकीय कार्य में बाधा मानते हुए सुपेला थाना में FIR दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार भिलाई निगम के जोन क्रमांक 1 नेहरू नगर के राजस्व वसूली का दल 1,08,193.00 रुपए का बकाया संपत्तिकर लेने के लिए हरि चौहान, पिता विश्वनाथ चौहान निवासी वार्ड क्र. 17 सुपेला के घर पहुंचा था। तभी हरि चौहान ने उनके साथ दुव्र्यवहार किया।

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निगम की टीम को धमकाया
निगम के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि हरि चौहान ने शराब के नशे में संपत्तिकर देने से मना कर दिया। अधिकारियों से गाली गलौच और अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। कर्मचारियों पर अपने बेटे का पुलिस में होने का घौंस देने लगा। उसने धमकाते हुए कहा कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा बेटा पुलिस में है। आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के आदेशानुसार सभी संपत्तिकर बकायादारी को कई बार नोटिस दिया गया है कि संपत्तिकर बकायादाता अपनी संपत्तिकर की राशि जमा करें। जिन लोगों ने संपत्तिकर जमा नहीं किया है, ऐसे बकायादातों के आवास और दुकानों पर जाकर नगर निगम भिलाई के दल द्वारा कुर्की की कार्रवाई की जा रही है।

दर्ज कराई एफआईआर
जोन के 1 के सहायक राजस्व अधिकारी प्रशन्न कुमार तिवारी जब कार्यवाही के लिए गए उनके साथ शासकीय कार्य में बाधा एवं अभद्र व्यवहार किया गया। जोन आयुक्त से प्राप्त निर्देशानुसार गुरुवार को प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 बीएनएसएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का आवेदन दिया गया। प्राथमिकी प्रथम दृष्टिया घारा 296 प्वाइंट 221 बीएनएसएस का अपराध घटित मानते हुए अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया है। हरि चौहान द्वारा 2021 से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं की जा रही थी। नियमित वसूली अभियान के अंतर्गत निगम के अधिकारी संबंधित के निवास स्थल पर गए थे। आयुक्त का सख्त निर्देश है कि जो कोई भी व्यक्ति शासकीय कार्य में बाधा डालेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर दण्डात्म कार्यवाही की जाएगी।