Big Breaking : राजनांदगांव निगम में 4 से 12 सितंबर तक लॉकडाउन, केवल जरूरी सेवाओं को मिली छूट

राजनांदगांव.CG Prime News @ राजनांदगांव निगम क्षेत्र में 8 दिन के टोटल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी व्यावसायिक संस्थानों को 4 सितम्बर सुबह 7 बजे से 12 सितम्बर शाम 7 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि जिले में विशेषत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमाक्षेत्र में कोरोना (कोविड-19) के लगातार बढ़ते पॉजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनप्रतिनिधियों, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों द्वारा की जा रही मांग पर सम्पूर्ण नगर पालिका निगम राजनांदगांव क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

इस प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल शॉप, शासकीय व अद्र्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मीडिया (न्यूज पेपर वितरण), पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों को मुक्त रखा गया है। दूध डेयरी सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रहेगें, किन्तु डेयरी में दूध के अलावा अन्य सामग्री विक्रय करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग जैसे राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल इत्यादि यथावत् संचालित रहेंगे।

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