Big Breaking: दुर्ग जिला 6 मई तक लॉक, कलेक्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का लिया फैसला

– जानिए क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

दुर्ग@ CG Prime News. जिला में 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन- 4 के लिए दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने आदेश जारी किया है। 6 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत लॉकडाउन रहेगा। जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। कोरोना की कहर के चलते चौथी बार लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया। इस बार अंडा, मटन मछली, फल और किराना के सामान की डोर टू डोर डिलिवरी होगी।

बता दें उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, दुर्ग द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़- भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं के माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग और अन-लोडिंग की अनुमति रात 11 से सुबह 4 बजे तक दी गई है।

मटन मछली, अंडा, फल और किराना के सामान की डिलीवरी होगी
फल सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली और किराना सामग्री व ग्रॉसरी की होम डिलीवरी की जाएगी। इसका समय सुबह ६ से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। केवल स्ट्रीट वेंडर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर सामने लगाना होगा। आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आस-पास के क्षेत्र में दुकानदार स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शॉप व ई-कामर्स सेवाएं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी के लिए अनुमति प्रदान की गई है। यह ध्यान रहे शॉप और स्टोर आम जनता के लिए नहीं खुलेगें।

होटल व रेस्टोरेंट से ऑनलाइन होम डिलीवरी, भीड़ इकट्ठा हुई तो ३० दिनों तक सी
होटलों और रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई है, लेकिन ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक-अवे पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस के लिए सील करने की कार्यवाही की जावेगी। इस व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच और 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा।

शराब दुकाने और धार्मिक स्थल रहेंगे बंद
दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 6.30 बजे तक होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान व पार्लर के सामने फि जिकल डिस्टेंसिग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेसिंयां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे। ग्राहकों को सिलेंडरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेगें। जिला में संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।

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