Thursday, February 12, 2026
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पूर्व CM की उप सचिव सौम्या की जमानत याचिक दूसरी बार भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था 1 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा केस

by Dakshi Sahu Rao
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@Dakshi sahu Rao

CG Prime News@रायपुर. कोल स्कैम केस में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया की जमानत याचिक मंगलवार को कोर्ट ने खारिज कर दी। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सौम्या की दूसरी बार भी जमानत देने से इनकार कर दिया। पूर्व उप सचिव सीएम सौम्या चौरसिया 16 महीनों से जेल में बंद है।सौम्या चौरसिया के वकील कैलाश भादुड़ी ने बच्चों की परवरिश के आधार पर बेल मांगी थी। वहीं ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने केस की पैरवी की।

सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की जमानत याचिका, जुर्माना भी ठोंका
सौम्या चौरसिया ने चार महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका भी दायर की थी। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया था कि जिन धाराओं में उनकी गिरफ्तारी हुई है, वह केस उन पर बनता ही नहीं है। ईडी की तलाशी में सौम्या चौरसिया के यहां से कोई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद नहीं हुई है। कोल परिवहन मामले से उनका कोई लिंक भी नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। गलत तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी प्रर्वतन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले में 500 करोड़ रुपए की अवैध उगाही को लेकर जांच शुरू की थी। जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। वसूली के लिए नियमों में बदलाव किया गया था। ED के अनुसार कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी के ऊपर सौम्या चौरसिया का हाथ था।

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