दुर्ग@ CG Prime News. जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने 6 से 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। इस पूरे 9 दिन शराब दुकानें भी बंद रहेंगी। बैंक और पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेगें। पेट्रोल पंप पर आम जनता को तेल नहीं मिलेगा।
जानिए क्या खुलेगा और बंद रहेगा
– जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। प्रवेश केवल ई-पास के जरिए ही मिलेगा।
– न्यूज पेपर हॉकर को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक की परमिशन दिया है।
– घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह 6 से 7 और और शाम में 6 बजे से 7 बजे तक अपना काम कर सकते है।
– जिले में पूरे 9 दिन शराब दुकानें भी बंद रहेंगी।
– दवा दुकान, चश्मा दुकान, पेट्रोल पंप और एलपीजी-सीएनजी पंप खुले रहेंगे।
– मास्क सेनेटाइजर, एटीएम वाहन और अतिआवश्यक सेवा की गाड़ी चल सकेगी।
– पेट्रोल पंपों से सिर्फ शासकीय वाहन, मेडिकल, इमरजेंसी, एंबुलेंस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के कर्मचारी, बस स्टैंड से संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी को ही पेट्रोल दिया जाएगा।
– संचालित आटो, टैक्सी, एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी, पहचान पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी को ही पेट्रोल दिया जाएगा।
– बैंक और पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही संचालित की जाएगी.
– सरकारी कार्यालयों में आमलोगों के आने पर प्रतिबंध होगा।
– चार पाहिया गाड़ी में ड्राइवर सहित तीन और दो पहिया में दो लोगों को अनुमति होगी.
– औद्योगिक संस्थान और माईनिंग को प्रतिबंध पर छूट दी गई है।
– फैक्ट्री, निर्माण, श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त ईकाईया भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी।