लखनऊ @ CG Prime News. बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को 28 साल बाद अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने कहाकि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। इससे पूर्व बाबरी विध्वंस मामले के 32 आरोपियों को कोर्ट के फैसले का इंतजार था। इनमें से 26 आरोपी कोर्ट पहुंचे बाकी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला को सुना। फैसले को सुनने के बाद सभी आरोपियों ने खुशी जताई। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, महंत नृत्य गोपाल दास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसला सुना।
विवादित ढांचे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत के विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों को आज तलब किया था। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस के दौरान प्रकाश शर्मा बजरंग दल के संयोजक थे। विनय कटियार, सांसद लल्लू सिंह, चंपत राय, महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती, पवन पांडे सहित कई नेता लखनऊ पहुंचे थे।
2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी
6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया था। ढांचा गिराने का आरोप लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसी हस्तियों समेत 48 लोगों पर लगा था। इनमें से 16 की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 32 आरोपियों की किस्मत का आज फैसला सुनाया। 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी।