नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करना सात अस्पतालों को पड़ा भारी, सीएचएमओ ने पकडाए नोटिस

7 दिनों के भीतर जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश

cgprimenews.com@भिलाई. जिले में नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया. एेसे सात अस्पताल संचालकों को नोटिस पकड़ाया है, जो नाम्स बिना पालन करते हुए अस्पताल चला रहे थे. सीएचएमओ डॉ. गंभीर सिंह ने जब प्राइवेट अस्पतालों की जांच की. तब इसका खुलासा हुआ. उन्होंने सात दिन के भीतर जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. विभाग की माने तो अन्य अस्पतालों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

नर्सिंग होम एक्स 2013 के तहत बनाए गए नॉम्स का पालन किए बिना अस्पताल चला रहे थे. सीएचएमओ डॉ. गंभीर सिंह ने नोटिस जारी किए. जिसमें अहिवारा नंदिनी नर्सिंग होम, कुम्हारी बालाजी नर्सिंग होम, जुनवानी विनोबा नगर राजवंशी हाॅस्पिटल, भिलाई तीन सिद्धी विनायक हाॅस्पिटल, करहीडीह नवजीवन हाॅस्पिटल, सुपेला शिवम नर्सिंग होम, जामुल नंदिनी रोड जीवन ज्योति हाॅस्पिटल और पाटन सांईं कृपा हाॅस्पिटल शामिल हैं.

बिना नाम्स पूरा किए चलाने लगे अस्पताल
छत्तीसगढ़ नर्सिंंग होम एक्ट 2013 लागू होने के बाद इन संस्थाओं द्वारा चिकित्सालय संचालित किया जा रहा है. दस्तावेजों की कमी और अन्य कारणों से चिकित्सालयों को नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस जारी नहीं किया गया. इसके बाद भी चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है.

इमरजेंसी सेवाओं का भी लाइसेंस नहीं

बिना लाइसेंस के ओपीडी, आईपीडी और आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं. बिना लाइसेंस के अस्पताल का संचालन करना नर्सिंग होम एक्ट 2013 का उल्लंघन है. संस्था में किसी अप्रिय घटना निर्मित होने पर संस्था संचालकों को जिम्मेदार माना जाएगा. सीएचएमओ डॉ. गंभीर सिंह ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करते हुए अस्पताल चलाने वालों को नोटिस दिया है. नाम्स फुलफिल किए वगैर संचालित कर दिए. एेसे अस्पतालों की लगातार जांच जारी रहेगी.

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