जिला दंडाधिकारी के आदेश को मानने से किया इंकार, राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई
CG Prime News@भिलाई. जिला बदर के आदेश के बाद भी जिले की सीमा में घूमने वाले बदमाश को सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसे राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14,15 के तहत गिरफ्तार कियान्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी थाना सुपेला क्षेत्र का आदतन बदमाश है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं।
सुपल निरीक्षक राजेश मिश्रा ने बताया कि जिला बदर आरोपी तारकेश्वर पिता हीरालाल हरिजन उम्र ४२ साल निवासी वार्ड-१६ इंदिरा नगर, सुपेला मछली मार्केट के पास घूमता हुआ मिला। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी तारकेश्वर को बताया गया कि जिला दंडाधिकारी के आदेश पर उसे जिला बदर किया गया है। तब वह कहने लगा कि वह किसी के आदेश को नहीं मानता। इस पर उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा, उप निरीक्षक मनीष बाजपेयी, सउनि राजेश सिंह, आरक्षक जुनेद सिद्धिकी व अजीत सिंह का विशेष योगदान रहा।