CG Prime News@दुर्ग. दुर्ग न्यायालय अंतर्गत चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी आकाश कोसरे और संजू वैष्णव को मामले धारा 302 में दोषी पाया। वहीं लूट और अपहरण मामले में सजा सुनाई।
कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी आकाश कोसरे और संजीव वैष्णव ने आपराधिक षडयंत्र की साजिश रचते हुए 18 जनवरी 2019 की शाम 7:30 बजे हरिप्रसाद देवांगन की हत्या की थी। वह अपने साथियों के साथ मिलकर सीताराम साइकिल स्टोर के पास टंकी मरोदा निवाई में पहुंचे और हरिप्रसाद देवांगन का अपहरण किया। उसके बाद उससे सोना चांदी व 30 हजार रुपए नगद राशि लूटा, फिर उसकी गला घोट कर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने बाद शव को पाटन के ग्राम कोरपा कौशल राव के खेत में ले गए और पैरावट में छिपा कर आग के हवाले कर दिया, जिससे कि सारे साक्ष्य मिट जाएं।
मामले में पुलिस की अच्छी विवेचना
नेवाई थाने में आनंद देवांगन ने रिपोर्ट कराई। पुलिस ने मामले की जांच कर संदेही संजू वैष्णव, आकाश कोसरे और दो नाबालिग को गिरफ्तार कर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर हत्या को करना स्वीकार किया। पुलिस की चलना रिपोर्ट और सभी सबूत व बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी संजू वैष्णव और आकाश कोसरे को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। मामले चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश गरिमा शर्मा ने आकाश कोसरे और संजू वैष्णव को धारा 302 के तहत दोषी पाने पर आजीवन कारावास तक कि सजा सुनाई।
