@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@भिलाई. नगर निगम भिलाई अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को कोहका में दो एकड़ जमीन पर अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने अवैध निर्माण को जेसीबी से ढहा दिया। मिली जानकारी के अनुसार कोहका के खसरा क्रं. 2136, 2142, 2143, 2144, 2145 लगभग 2 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग किया जा रहा था। जिस पर नगर निगम के बिल्डिंग परमिशन अॅाफिसर हिमांशु देशमुख, जोन के राजस्व अधिकारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम को आता देख वहां मौजूद दलाल भाग खड़े हुए। जिसके बाद टीम ने प्लाटिंग के लिए बनाए जा रहे बाउंड्री को ढहा दिया।
दस्तावेज एक बार जांच लें
निगम के अधिकारियों ने बताया कि जिला कलेक्टर और निगम आयुक्त देवेश कुमार धु्रव का स्पष्ट निर्देश है कि मकान या दुकान के लिए प्लाट खरीदने से पहले उसका राजस्व विभाग से सत्यता की जानकारी अवश्य कर लेवे। प्लाट खरीदने से पहले भवन अनुज्ञा शाखा, राजस्व विभाग के हल्का पटवारी के पास या टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिग विभाग जा करके सत्यापन करा ले की यह प्लाट मकान या दुकान बनाने लायक है या नहीं। केवल रजिस्ट्री करा लेना ही सब कुछ नहीं है।
नहीं मिलता बिल्डिंग परमिशन
मकान के लिए रोड, नाली, पानी, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। प्लाट खरीद लेने के बाद हितग्राही मकान, दुकान बनवाने के लिए नगर निगम भिलाई से भवन अनुज्ञा विभाग में आवेदन करने पर जब उन्हें पता चलता है कि उनका प्लाट अवैध है। टाउन इन कन्ट्री प्लानिग से अपू्रवल नहीं है। मकान या दुकान बनाने का परमिशन नहीं मिल सकता है। तब उन्हे बहुत हताशा होती है।
