@Dakshi sahu Rao
CG Prime News@रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला केस में आरोपी सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। इस मामले में इंद्रमणि कोल गु्रप के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बेल की याचिक दायर की थी। दरअसल ईडी ने कोयला घोटाला केस में 11 अक्टूबर 2022 को सुनील अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक कोयला परिवहन में कमीशनखोरी की गई है। इसमें 500 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का अनुमान है।
इसलिए नहीं मिली थी बेल
ईडी की जांच में सुनील अग्रवाल पर कोयले की अवैध कमाई से मिले काले धन को सफेद करने और संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है। सुनील अग्रवाल ने हाईकोर्ट में 15 फरवरी 2020 को जमानत याचिका लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से अग्रवाल को राहत मिली है।
जेल में बंद हैं आरोपी
कोयला घोटाल केस में ईडी ने कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी के चाचा लक्ष्मीकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी ज्यूडिशियल रिमांड पर रायपुर जेल में बंद हैं।
