सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत होगी प्रक्रिया
CG Prime News@दुर्ग.भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा सेल स्कीम फॉर लीज ऑफ हाउसेस फॉर एम्पलाई 2002 के अंतर्गत 4500 आबंटियों को दीर्घकालीन पट्टे आबंटित किये गये थे, जिसका लीज एग्रीमेंट 50, 75, 100 रूपए के स्टाम्प पर किया गया था। लेकिन ऐसे पट्टे का पंजीयन नहीं कराया गया था। वर्तमान में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन कार्यालय में उपरोक्त लीज डीड का पंजीयन संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के प्रावधानों के आधार पर हो रहा है। इसी आधार पर पंजीयन कराने पर उक्त संपत्ति पर आबंटियों को लीजधारकों का टाईटल प्राप्त हो रहा है।
दुर्ग जनसंपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंजीयन की प्रक्रिया संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के तहत होने से उपरोक्त लीज संपत्ति पर छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा भूमि विकास नियम 1984 के समस्त प्रावधानों स्वमेव लागू होगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के अथक प्रयास से और लगातार अधिकारियों से चर्चा कर यह संभव हो सका। जो लोन को लेकर सवाल उठा रहे है। यह उनके लिए जवाब है।
बैंक से मिल सकेगा लोन
जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि इसके अतिरिक्त टाईटल (लीज धारक) प्राप्त होने के पश्चात एचडीएफसी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के ऋण प्राप्त करने का अधिकार संबंधित टाइटल लीजधारक को होगा। जिला कार्यालय द्वारा बीएसपी के उच्च प्रबंधक एवं संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियों से लीज धारको के अन्य विधिक अधिकारों पर चर्चा की जाएगी।

