Big Breaking: बलौदाबाजार हिंसा मामले में हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज की

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CG Prime News@बिलासपुर. बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरोपी बनाए गए विधायक देवेंद्र यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक कि जमानत पर लंबे समय से सस्पेंस बना हुआ था। आखिरकार हाई कोर्ट के जज नरेंद्र कुमार व्यास ने देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान देवेंद्र के खिलाफ बलौदा बाजार हिंसा में शामिल होने के पुख्ता सुबूत प्रस्तुत किए गए। वहीं पुलिस के द्वारा देवेंद्र की मौजूदगी और हिंसा के दौरान का वीडियो भी उपलब्ध कराया गया। इन सभी साक्ष्यों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जमानत के लिए देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं।

17 अगस्त 2024 को बलौदा बाजार पुलिस ने बलौदा बाजार हिंसा मामले में भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद लगातार उनकी न्यायिक डिमांड बढ़ रही थी और वे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। बता दे कि विधायक पर भीड़ को उकसाने और बलौदा बाजार में हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। जिस मामले में पुलिस ने पुख्ता सुबूत हाई कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में प्रदर्शन कर रहे लोग अचानक आक्रोशित हो गए। भीड़ ने कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान परिसर में मौजूद सैकड़ो गाड़ियों में आग लगा दी। इस मामले में 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।