भिलाई @CG Prime News. हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र के पार्षद पीयूष मिश्रा ने महापौर परिषद के सदस्य व सेक्टर-6 के पार्षद सूर्यकांत सिन्हा द्वारा उनके खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को राजनीति प्रेरित और घटिया मानसिकता बताया है।
उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाने में पूरी तरह फेल और अपने ही वार्ड की जनता से आए दिन मारपीट और यहां तक की छेडख़ानी जैसे आरोपों से घिरे सूर्यकांत ऐसी ओछी राजनीति करते रहते हैं। अपने प्रचार के लिए जानबूझकर विवादित राजनीति करते हैं। यह उसकी फितरत है। घर में जबरिया घुसकर अपने वार्ड के एक मासूम छात्र को थप्पड़ मारने वाले सूर्यकांत को जब जनता के सामने जवाब नहीं देते बन रहा है तो अनर्गल दुष्प्रचार करने में लगे हैं। आज टाउनशिप के अन्य वार्डों और सेक्टर-6 के उनके वार्ड की हालत देख लीजिए उनकी अकर्मण्यता और निष्क्रियता साफ झलक जाएगी।
पीयूष ने जारी बयान में कहा है कि जहां तक सूर्यकांत द्वारा उन्हें बार-बार गुंडा प्रचारित करने की बात है रायपुर में एक निजी विवाद में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया। राजनीति प्रभाव से उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया और शराब पीकर हुल्लड़ करने का झूठा आरोप भी लगाया। जबकि मैं हर जांच के लिए तैयार था। तलवेचाट राजनीति करने वाले सूर्यकांत में इतनी औकात नहीं है। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले सूर्यकांत जिनके राजनीनिक संरक्षण में वे फुदक रहे हैं उन्हें अपने आका महापौर व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। एक प्रकरण जिसमें जानबूझकर झूठा फंसाया गया उसके लिए मुझे गुंडा कहा जा रहा है, सूर्यकांत अपने आका को गुंडा का सरताज की उपमा देंगे। अब आप ही देख लीजिए, गुंडा सूर्यकांत के सरदार देवेंद्र यादव के गुनाहों का रिकॉर्ड
उन्होंने निर्वाचन के समय शपथ पत्र में अपने करतूत की जानकारी खुद दी है
इन नौ थानों में दर्ज हैं अपराध
थाना खुर्सीपार, थाना पंडरी रायपुर, थाना सिटी कोतवाली बिलासपुर, थाना देवेन्द्र नगर रायपुर, थाना रायपुर कोतवाली, थाना भिलाई भट्ठी, थाना रायपुर कोतवाली, थाना भिलाई भट्ठी थाना भिलाई नगर कोतवाली सेक्टर-6 जिला दुर्ग। अपराध क्रमांक 173/18, 181/16, 163/14, 392/13, 21/13, 160/12, 58/112, 197/11 और अपराध क्रमांक 337/10 हैं।
न्यायालय में चल रहे प्रकरण
न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, व्यवहार न्यायाधीष वर्ग-2,(जेएमएफसी) बिलासपुर, विशेष रेल्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग में प्रकरण विचाराधीन है। प्रकरण क्रमांक-35415/18, 4884/18, 2158/15, -23493/13, 820/13, 6673/14, 861/13, 8156/14 और 300/13 अपराध पर लगी धाराएं
341, 186, 147, 353,186, 332, 427,147, 147, 427, 323, 506, 147, 147, 148, 188, 353, 332, 186, 147, 148, 294, 323, 506, 325, 188, 34 , 186, 294, 332, 147, 427। ये सभी धाराएं जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, शासकीय संपत्ति को नुकसान, बलवा, सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर मामलों के हैं।