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दुर्ग एसपी ने आरक्षक भीमसिंह यादव को नहीं माना पुलिस विभाग में रहने लायक, कर दिया बर्खास्त

by Dakshi Sahu Rao
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निलंबित आरक्षक पीएमएलए के तहत जेल में बंद

CG Prime News@भिलाई. दुर्ग पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने पीएमएलए के तहत जेल में बंद आरक्षक भीम सिंह यादव को बर्खास्त कर दिया। महादेव ऐप ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी संचालन में संलिप्तता का खुलासा हुआ है। बता दें आरक्षक भीम सिंह यादव सुपेला थाना से वर्तमान में निलंबित है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3 नवम्बर 2023 को पीएमएलए के तहत सुपेला थाना में पदस्थ आरक्षक भीम सिंह यादव को गिरफ्तार किया। ईडी द्वारा ऑनलाइन अवैध सट्टेबाजी वेवसाइड, महादेव ऐप ऑनलाइन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट- 2002 के तहत जांच की जा रही है। जांच के दौरान महादेव ऑनलाइन बुक के सट्टेबाजी संचालन में आरक्षक-482 भीम सिंह यादव जेल में बंद है, जो उसके आपराधिक कृत्य को दर्शाता है। यह कृत्य अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और आरक्षक (वर्तमान में निलंबित) के इस कृत्य की जांच किया जाना युक्तियुक्त रुप से व्यवहार्य नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस रेगुलशन पैरा 64(1) के प्रावधान की प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी केवल पुलिस सेवा के लिए अपना पूरा समय लगाएगा। वह किसी व्यापार और व्यवसाय में जैसे भी हो भाग नहीं लेगा। जब तक उसे अनुमति प्राप्त न हो। आरक्षक भीम सिंह यादव ने स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया है।

पुलिस विभाग के लिए उचित नहीं

एसपी जितेन्द्र शुक्ला द्वारा जारी आदेश में कहा है कि ऐसी प्रवृत्ति के कर्मचारी का पुलिस जैसे अनुशासित विभाग में बना रहना विभाग व जनहित में उचित नहीं है। विभागीय कर्मचारी द्वारा इस प्रकार के गंभीर अपराधिक कृत्य प्रदर्शित करने पर कड़ी कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है। ताकि समाज में विभाग के उच्च स्तरीय मानकों की छवि बरकरार रहने के साथ ही विभागीय व्यवस्था मजबूत बनी रहे। भारत संविधान के अनुच्छेद-311 के खंड (2) के उपखंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आरक्षक क्रमांक- 482 भीमसिंह यादव (वर्तमान निलंबित) रक्षित केन्द्र दुर्ग को उपरोक्त गंभीर कदाचरण के लिए आदेश 8 फरवरी 2024 से बर्खास्त किया गया।

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