CG Prime News@दुर्ग. Durg district PDS ration shop दुर्ग जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 24 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का आबंटन निरस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने दुकानों के संचालन में अनियमितता पाए जाने के बाद यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका 16 के तहत की है। अब इन दुकानों के संचालन के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है।
इन संस्थाओं का निरस्त हुआ आबंटन
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिन संस्थाओं का आबंटन रद्द किया गया है, उनमें महिला स्व सहायता समूह, सहकारी समितियां और उपभोक्ता भंडार शामिल हैं। इनमें संगवारी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उप सेवा सह समिति, नवीन महिला स्व सहायता समूह, शंकरा महिला स्व सहायता समूह, जय शक्ति महिला स्व सहायता समूह, दुर्ग सहकारी विपणन समिति, कृषक सेवा सहकारी समिति कोहका, सामुदायिक विकास समिति भिलाई, बीएसपी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार तथा अन्य संस्थाएं शामिल हैं।
केवल स्थानीय संस्थाओं के आवेदन होंगे मान्य
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित वार्ड की स्थानीय संस्थाओं के आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के पात्रों में स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा निर्दिष्ट उपक्रम तथा वन सुरक्षा समितियां शामिल हैं।
अनुभवी और पंजीकृत संस्थाओं को प्राथमिकता
खाद्य नियंत्रक कार्यालय के अनुसार ऐसी संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जो आवेदन की तिथि से कम से कम तीन माह पहले से पंजीकृत और सक्रिय हों। साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव रखने वाली समितियों को वरीयता दी जाएगी। दुकान आबंटन की प्रक्रिया शासन के दिशा-निर्देशों और न्यायालयीन आदेशों के अधीन रहेगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश
इच्छुक संस्थाओं को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ कलेक्टर कार्यालय दुर्ग की खाद्य शाखा में जमा करना होगा। आवेदन स्वयं, अधिकृत प्रतिनिधि अथवा साधारण डाक के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।