मर्डर के लिए Meesho से मंगाया प्रतिबंधित धारदार हथियार, एरिया और डिलीवरी मैनेजर गिरफ्तार

मर्डर के लिए मिशो से मंगाया प्रतिबंधित धारदार हथियार, एरिया और डिलीवरी मैनेजर गिरफ्तार

CG Prime News@दुर्ग. Banned Edged Weapon Ordered from Meesho for Murder in Durg दुर्ग जिले में प्रतिबंधित धारदार हथियार की ई-कॉमर्स कंपनी मिशो से डिलीवरी पर पुलिस ने सख्त रूख अख्तियार किया है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने शनिवार को मिशो के एरिया और डिलीवरी मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने बताया कि हत्या के प्रयास के एक प्रकरण की विवेचना में प्रतिबंधित धारदार हथियार की ऑनलाइन डिलीवरी का खुलासा हुआ। जिसके बाद आम्र्स एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है।

पीडि़त की पत्नी ने की थी शिकायत

पुलिस ने बताया कि 16.02.2026 को सुमन मारकण्डे निवासी बोरसी ने पद्मनाभपुर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 15.02.2026 की रात्रि लगभग 09:45 बजे आरोपी प्रकाश यादव ने पूर्व रंजिश के चलते उनके पति शिवनंदन मारकण्डे पर हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई।

आरोपी को पहले किया गिरफ्तार

महिला की रिपोर्ट पर थाना पद्मनाभपुर में अपराध क्रमांक 115/2026 धारा 109 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुख्य आरोपी प्रकाश यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है।

डिजिटल साक्ष्य से सच आया सामने

प्रकरण की आगे की जांच के दौरान आरोपी के बयान और प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि घटना में प्रयुक्त प्रतिबंधित धारदार हथियार ऑनलाइन माध्यम से मिशो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से 14.09.2025 को ऑर्डर कर डिलीवर किया गया था।

मर्डर के लिए मिशो से मंगाया प्रतिबंधित धारदार हथियार, एरिया और डिलीवरी मैनेजर गिरफ्तार

पहले नोटिस दिया

मामले में मिशो कंपनी के एरिया मैनेजर लोकोप्रियो बानिक और डिलीवरी से संबंधित विवेक वर्मा (विके लॉजिस्टिक) को धारा 94 एवं 179 बीएनएस के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ की गई। पउनके द्वारा प्रतिबंधित हथियार की आपूर्ति संबंधी कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

जांच के बाद हुई गिरफ्तारी

जांच में यह पाया गया कि संबंधित ई-कॉमर्स माध्यम से प्रतिबंधित धारदार हथियार की आपूर्ति आम्र्स एक्ट की धारा 25(1)(क), 27(3) तथा धारा 5 एवं 7 का उल्लंघन है। इस आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

1. लोकोप्रियो बानिक, उम्र 26 वर्ष, निवासी मदनमोहन रोड, बनमाली करमगंज, असम (एरिया मैनेजर मिशो कंपनी)
2. विवेक वर्मा उर्फ विकु, उम्र 26 वर्ष, निवासी शंकर नगर वार्ड क्रमांक 09, मुक्तिधाम के पास, थाना मोहन नगर, दुर्ग (डिलिवरी मैनेजर मिशो कंपनी)

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